महासमुन्द

आज से दुकानें खुलेंगी, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, रात में लाकडाउन रहेगा और हर रविवार सबकी छुट्टी रहेगी
26-May-2021 7:01 PM
आज से दुकानें खुलेंगी, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, रात में लाकडाउन रहेगा और हर रविवार सबकी छुट्टी रहेगी

कलेक्टर जिले में पूर्व में लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने का आदेश कल देर रात्रि जारी की

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुन्द, 26 मई।
जिले में कोविड.19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डोमन सिंह ने जिले में पूर्व में लागू प्रतिबंधों को शिथिल करने का आदेश कल देर रात्रि जारी किया है। जिसके तहत जिले के मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल तथा सिनेमा हॉल थियेटर बंद रहेंगे। स्कूल,कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोडक़र कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। रिसॉर्ट तथा सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल व अन्य सार्वजनिक स्थल, समूह आयोजन आम जनता हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।

वैवाहिक कार्यक्रम निवास.गृह एवं होटल में कोविड.19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी। ऐसे आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 20 रहेगी। 

सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला.गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडीध्बाजार, अनाज मंडी, शो.रूम, क्लब, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर,स्पॉ, पार्क व जिम संध्या 6 बजे तक रविवार को छोडक़र खुले रहेंगे।  क्लब.रेस्टोरेंट्स,  होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से ऑनलाईन, टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक.अवे की अनुमति होगी। महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी कार्यालय आगामी आदेश पर्यन्त सामान्यत: आम जनता हेतु बंद रहेंगे। किन्तु अधिकारियों की उपस्थिति शत प्रतिशत् सुनिश्चित करते हुये, कर्मचारियों के 50 प्रतिशत रोटेशन के साथ कार्यालयीन एवं आम जनता विषयक अति.आवश्यक प्रयोजन हेतु सभी कार्यालय खोले जायेंगे। 

पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रात: 10:30 बजे से सायं 5 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। प्रतिदिन संध्या 6 बजे से प्रात: 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन लागू रहेगा। 

इस दौरान होटल-रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल, वेयरहाउस, कार्गो, फल सब्जी की लोडिंगध्-अन.लोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपातकालीन आवागमन को छोडक़र अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
 

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