कारोबार

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडऩ रोकथाम, निषेध और निवारण पर कलिंगा विवि में संगोष्ठी
09-Nov-2022 2:57 PM
कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडऩ रोकथाम, निषेध और निवारण पर कलिंगा विवि में संगोष्ठी

रायपुर, 9 नवंबर। कलिंगा विश्वविद्यालय, नया रायपुर एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान पर केंद्रित है। कलिंगा विश्वविद्यालय ज्ञान सृजन के लिए शिक्षण, नवाचार अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है और छात्रों को उन्नत और एकीकृत प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।

भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडऩ के मुद्दे को उठाया है। इसने यौन उत्पीडऩ से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए संगठनों में शिकायत तंत्र स्थापित करने की दृष्टि से सरकारी विभागों, निजी संस्थानों/एजेंसियों के साथ-साथ गैर सरकारी संगठनों के साथ परामर्श करना शुरू कर दिया है।

आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा है कि वह देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बिना किसी और देरी के शिकायत समितियों का गठन करने के लिए लिखे। सभी सहायता प्राप्त और संबद्ध स्कूलों को सहायता के लिए शिकायत तंत्र की स्थापना को भी एक आवश्यक पूर्व शर्त बनाया जाना चाहिए।

विधि विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से एक संगोष्ठी का आयोजन किया।
इस संगोष्ठी की मुख्या वक्ता मिस सुगनधा जैन, अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया थी। अधिवक्ता सुगंधा जैन ने कलिंगा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ के बारे में जागरूक किया।

कार्यक्रम की शुरुआत विधि संकाय के श्री सिद्धार्थ शेखर द्वारा पूर्वाह्न 1100 बजे की गई। यह आयोजन मुख्य रूप से शैक्षिक संस्थानों में महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ के बारे में जागरूकता लाने के लिए केंद्रित था। इस सत्र के माध्यम से, प्रतिभागियों को पता चला कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ कोई भी अवांछित यौन परिभाषित व्यवहार है जिसका उद्देश्य या प्रभाव व्यक्ति के कार्य प्रदर्शन में अनुचित रूप से हस्तक्षेप करना या डराना, शत्रुतापूर्ण बनाना है।
 

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news