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-सुचित्र मोहंती
नई दिल्ली, 7 फरवरी । सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल बेंच गठित करने पर सहमति जताई है.
न्यायालय ने कहा कि बिलकिस बानो मामले की सुनवाई के लिए जल्द ही स्पेशल बेंच का गठन किया जाएगा.
बिलकिस बानो ने अपनी वकील शोभा गुप्ता के ज़रिए इस मामले में याचिका दायर करते हुए 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह इसके लिए एक स्पेशल बेंच का गठन करेंगे.
पीठ ने कहा कि वे जल्द से जल्द ऐसा करेंगे.
बीबीसी से बात करते हुए शोभा गुप्ता ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है, क्योंकि इसमें किसी के जीवन और स्वतंत्रता की बात हो रही है. गुजरात सरकार ने माफ़ी नीति के तहत उम्र कै़द की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त को रिहा कर दिया था.
क्या है मामला?
साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान अहमदाबाद के पास रनधिकपुर गांव में एक भीड़ ने पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था.
उनकी तीन साल की बेटी सालेहा की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी.
21 जनवरी, 2008 को मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप और परिवार के सात सदस्यों की हत्या के आरोप में 11 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोषियों की सज़ा को बरकरार रखा था.
15 साल से अधिक की जेल की सज़ा काटने के बाद दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने सज़ा माफ़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को सज़ा माफ़ी के मुद्दे पर गौर करने का निर्देश दिया था. (bbc.com/hindi)