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बिलासा एयरपोर्ट में सेवाओं के विस्तार को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई
बिलासपुर, 25 अप्रैल। बिलासा एयरपोर्ट में उड़ान सेवाओं के विस्तार को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह नाइट लैंडिंग के लिए डीजीसीए को जल्द आवेदन दे। डीजीसीए से भी इस पर जल्द निर्णय लेने के लिए कहा है। कई उड़ानों को बंद करने के संबंध में एलायंस एयर को आंकड़ों के साथ जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस संजय एस अग्रवाल की बेंच में इस पर सुनवाई हुई। कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग से संबंधित सभी सिविल वर्क पूरे कराये जा चुके हैं, अब यह एयरपोर्ट रात्रि में विमान उतारने व उड़ान भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुनवाई के दौरान एलायंस एयर ने कहा कि प्रयागराज, जबलपुर होते हुए दिल्ली की उड़ाने तथा कोलकाता की फ्लाइट यात्रियों की संख्या कम होने के कारण बंद की गई है। इस पर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव की ओर से बताया गया कि जबलपुर से आने-जाने वाले फ्लाइट में यात्रियों की औसत संख्या 38 तथा 56 है। वहीं प्रयागराज से आने-जाने वाले यात्रियों की संख्या 50 और 58 है। ऐसे में यह कहना सही नहीं है कि यात्रियों की कम संख्या के कारण उड़ानों को रद्द करना पड़ा। हाईकोर्ट ने एलायंस एयर को इस पर आंकड़ों के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
पूर्व की सुनवाई में बिलासपुर दिल्ली फ्लाइट बंद होने और हैदराबाद की फ्लाइट शुरू नहीं करने के लिए भी एलांयस एयर से जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था। इस पर उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। हाईकोर्ट ने इसका भी जवाब दाखिल करने कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 8 मई को रखी गई है।