बलरामपुर
जब्ती दो लाख रुपये लौटाने के आदेश
राजपुर, 10 अगस्त। विधानसभा सामरी के पूर्व विधायक व पूर्व संसदीय सचिव सिद्धनाथ पैकरा को सोमवार को राजपुर व्यवहार न्यायालय ने चुनाव के दौरान पैसे बाँटने के आरोप से बरी कर दिया है। साल 2018 में चुनाव के दौरान दो लाख रुपये जब्ती के मामले में राजपुर न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई चल रही थी।
सिद्धनाथ पैकरा को चुनाव के समय मतदाताओं को पैसे बाँटने को लेकर विपक्ष द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए चुनाव के ठीक पहले उनकी वाहन की चेकिंग कराई गई थी, जिसमें उनके वाहन से दो लाख रुपये की जब्ती हुई थी। वर्ष 2018 के चुनाव में जब्ती हुई रकम के बाद मामला राजपुर सिविल कोर्ट में सुनवाई चल रहा था। लगभग ढाई साल चले इस प्रकरण में न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें निर्दोष साबित किया है, वहीं कोर्ट ने उनके दो लाख रुपये भी लौटाने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट के आदेश आने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर फैल गई। इस दौरान सिद्धनाथ पैकरा ने कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता।