बलरामपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलरामपुर, 11 अगस्त। सामान्य वर्ग के जनप्रतिनिधियों को शामिल किए जाने पर ओबीसी समुदाय में आक्रोश है औ्र उन्होंने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं शिक्षा मंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।
ओबीसी महासभा के जिला अध्यक्ष महावीर यादव के नेतृत्व में जिला प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, गृह मंत्री एवं शिक्षा मंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंप मांग रखी गई कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1994 की धारा 17, 1 के तहत गठित प्रावधानों के अनुसार सामान्य वर्ग के जनप्रतिनिधियों को शामिल किए जाने पर ओबीसी समुदाय में आक्रोश है तथा अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति की तरह एट्रोसिटी एक्ट का प्रावधान ओबीसी में भी लागू हो, तथा 2021 के जनगणना फॉर्मेट के कॉलम नंबर 13 के अनुसार जनगणना कोड नंबर 03 ओबीसी के लिए तथा सामान्य वर्ग के लिए 04 का प्रावधान पारित करने की अनुशंसा की जाए।
औद्योगिक क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए, वहीं ओबीसी प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ राज्य ओबीसी महासभा को मध्यप्रदेश की तरह संवैधानिक दर्जा लागू करने की मांग की है। लोक शिक्षण संचनालय छत्तीसगढ़ में चल रहे अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालय में ओबीसी के बच्चों को पढ़ाने हेतु आरक्षित सीट का प्रावधान सुनिश्चित हो।
ज्ञापन सौंपने वालों में दधीचि यादव संजू गुप्ता व्यास मुनि यादव विनय यादव हरिप्रसाद यादव शुभम यादव तथा दर्जनों ओबीसी महासभा के जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे।