रायपुर

32 तरह के पेड़ परिवहन परमिट से मुक्त, लिथियम बैटरी बनाने वालों को विशेष पैकेज
01-Feb-2022 5:47 PM
32 तरह के पेड़ परिवहन परमिट से मुक्त, लिथियम बैटरी बनाने वालों को विशेष पैकेज

कैबिनेट के अन्य निर्णय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 1 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने प्रदेश में जुट बैग निर्माण प्रोजेक्ट, और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लिथियम बैटरी बनाने विशेष पैकेज देने का फैसला किया। इसी तरह से कैबिनेट ने 32 तरह के वृक्षों की कटाई के लिए परमिट की अनिवार्यता खत्म कर दी। साथ ही सभी तरह के बांस वृक्षों का परिवहन पूरे प्रदेश में हो सकेगा। इसके लिए भी अब परमिट की जरूरत नहीं होगी। कैबिनेट ने वाणिज्यिक कर विभाग में उच्च श्रेणी  लिपिक की पदोन्नति के लिए तीन वर्ष की छूट देने का भी फैसला किया है।

कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित किए जाएंगे जो कि भू-प्रीमियम दर के 10 प्रतिशत दर तथा एक प्रतिशत भू-भाटक की दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

  • राज्य में धान उपार्जन हेतु बड़ी मात्रा में जूट बैग की आवश्यकता को देखते हुए राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘‘जूट बैग निर्माण प्रोजेक्ट‘‘ और औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत ‘‘इलेक्ट्रिक व्हीकल एवं लीथियम आयन बैटरीज क्षेत्र‘‘ के लिए  विशेष प्रोत्साहन पैकेज।
  • द्य कौशल्या मातृत्व योजना के तहत सामाजिक आर्थिक जनगणना में पात्र हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर 5 हजार रूपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान करने हेतु पात्र हितग्राहियों का निर्धारण एवं योजना क्रियान्वयन को मंजूरी।
  • छत्तीसगढ़ राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी एवं रागी का प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से क्रय करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। 
  • छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अध्यादेश-2022 एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण नियम-2002 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन।
  • मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में निजी क्षेत्र में स्थित वृक्षों की कटाई एवं परिवहन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अंतर्विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 32 प्रकार के वृक्षों के काष्ठ एवं जलाऊ को परिवहन अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के स्वयं के स्वामित्व के बांस की समस्त प्रजातियों को राज्य के सभी जिलों में परिवहन की अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता से मुक्त।
  • वाणिज्यिक कर विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक और रिकार्ड कीपर को उप पंजीयक के पद पर पदोन्नत करने 1 से 3 वर्ष की छूट। वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण फीस की सारणी में पुनरीक्षण के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत रिक्त भूमि के तथा कृषि के प्रयोजन भूमि के अंतरण पर जो विक्रय, दान के रूप में या 30 वर्ष या उससे अधिक अवधि के पट्टे के रूप में या भोग बंधक के रूप में ली जाए, उपकर की राशि भारित होगी।
  • रायपुर-बिलासपुर स्मार्ट सिटी के संचालक मण्डल में एमडी सह सीएमओ की पदस्थापना।
  • मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में निजी क्षेत्र में वृक्षों की कटाई हेतु पूर्व नियमों के संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

मितान क्लब की फंडिंग के लिए सेस वसूलेगी सरकार

राजीव युवा मितान क्लब योजना को मंजूरी। इस योजना के वित्तीय पोषण के लिए उपकर (सेस) राशि लिए जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने प्रदेशभर में 13 हजार मितान क्लब गठन का फैसला किया। यह योजना गुरूवार को राहुल गांधी लांच करेंगे।

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