रायपुर
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कानून का लागू करेगा
आयोग ने अध्यादेश जारी करने लिखा शासन को पत्र
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 28 जुलाई। 2008 और 2021 की लोक सेवा भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार को चलते छत्तीसगढ़ पीएससी की देशव्यापी बदनामी हुई थी। अब इन परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने आयोग ने केंद्रीय कानून को अपनाने का फैसला किया है। इसके लिए पीएससी ने अध्यादेश जारी करने राज्य सरकार को पत्र भेजा है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर में शुक्रवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (द पब्लिक एक्जामिनेशन, प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 24) पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में संसद से पारित नये कानून के प्रावधानों के संदर्भ में आयोग के पैनल अधिवक्ता डॉ. सुदीप अग्रवाल, नए कानून के संबंध में व्याख्यान दिया गया। विदित हो कि केंद्र ने नया कानून 21 जून 24 से लागू किया है, जिसके तारतम्य में उत्तरप्रदेश, बिहार में इस कानून को राज्य की परीक्षाओं में लागू करने का अध्यादेश पारित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस कानून को लागू करने के लिए लोक सेवा आयोग मे शासन को पत्र प्रेषित किया है। कार्यशाला में आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रवीण वर्मा समेत सभी सदस्य उपस्थित रहे।
यहां बता दें कि आयोग हर वर्ष 25 नवम्बर को भर्ती के लिए पदों को विज्ञप्ति कर प्रक्रिया शुरू करता है। आयोग का प्रयास है कि वर्ष 24 की आगामी परीक्षा से लागू किया जाए।