धमतरी
डीएफओ ने की कार्रवाई, आवास बनाने दिया था ठेका
धमतरी, 10 नवंबर। शहर के विंध्यवासिनी वार्ड कारगिल चौक धमतरी निवासी निविदाकार अशोक कुमार ने निविदा शर्तों का उल्लंघन किया। समय सीमा में कार्य नहीं होने पर डीएफओ मयंक पांडेय ने उनका नाम सालभर के लिए ब्लैक लिस्ट कर काली सूची में दर्ज कर दिया है। अब भविष्य में होने वाले निविदा में वे भाग लेने से वंचित रहेंगे। वन विभाग के मुताबिक निविदा शर्त अनुसार भवन बनाने के लिए निविदाकार की समय अवधि अक्टूबर 2021 में समाप्त हो गई।
निविदाकार द्वारा समय बढ़ोत्तरी की मांग की गई। इस पर विचार करते हुए कार्यालय द्वारा 5 मार्च से 5 मई 2022 तक कार्य पूरा करने 2 माह का अतिरिक्त समय दिया गया था। कार्यालय द्वारा निविदाकार को पहला नोटिस 22 जुलाई और दूसरा नोटिस 12 सितंबर को जारी किया गया। इसके बावजूद निविदाकार द्वारा न तो काम शुरू किया और न ही कार्यालय से संपर्क किया। बीते डेढ़ साल के बाद भी निविदाकार द्वारा कार्य पूरा नहीं कर निविदा शर्तों का उल्लंघन किया गया। समय सीमा में कार्य पूरा नहीं होने पर शासकीय कार्य में बाधा निर्मित हुई।
2.11 लाख रुपए राजसात
डीएफओ मयंक पांडेय ने न्यूनतम दर में निविदा के माध्यम से प्रदायित कार्य आदेश को निरस्त किया। साथ ही निविदाकार द्वारा जमा की गई अतिरिक्त कार्य निष्पादन सुरक्षा राशि 2 लाख 11 हजार 240 रूपए को शासन के पक्ष में राजसात किया है। सालभर के लिए उनका नाम काली सूची में दर्ज रहेगा। भविष्य में होने वाले निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया है।
आवास बनाने दिया था ठेका
वन विभाग द्वारा दुगली परिक्षेत्र में 1 परिक्षेत्र अधिकारी, आवास भवन निर्माण के लिए बेरोजगार, डिप्लोमा, राजमिस्त्रियों के लिए निविदा मंगाई गई थी। इसमें न्यूनतम दर विंध्यवासिनी वार्ड कारगिल चौक, धमतरी निवासी निविदाकार अशोक कुमार द्वारा डाली गई। डीएफओ ने उसे काम के लिए ठेका दिया था।