धमतरी

अवैध रूप से बने 120 वर्गमीटर मकान का होगा नि:शुल्क नियमितीकरण
12-Nov-2022 2:55 PM
अवैध रूप से बने 120 वर्गमीटर मकान का होगा नि:शुल्क नियमितीकरण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी,  12 नवंबर।
120 वर्गमीटर तक अनधिकृत आवासीय भवनों का प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेंजो के आधार पर नि:शुल्क नियमितीकरण किया जाएगा। अनधिकृत विकास में निधारित प्रयोजन से भिन्न भूमि के उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि के लिए वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति के तौर पर देय होगी।

प्रदेश के नगरीय निकायों व नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्र द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र में बने अवैध निर्माण को नियमित करने लिए प्रदेश सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) नियम 2022 को लागू किया गया है। इस संशोधित अधिनियमों के क्रियान्वयन को लेकर अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने बैठक लेकर नियम के तहत आवेदन प्राप्त करने तथा निराकरण के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए जानकारी दी। उन्होंने उक्त प्रावधानों का आम नागरिकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए, जिससे लोगों को इसका आसानी लाभ मिल सके। उन्होंने आगे बताया कि अनधिकृत विकास निर्धारित पार्किंग की कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान की कमी के लिए 50 हजार रुपए शास्ति राशि आवेदक द्वारा देय होगा। ऐसी गैर लाभ अर्जन करने वाली संस्थाएं जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित न की गई हो, के अनधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति प्राक्कलित राशि के 50 प्रतिशत की राशि दर से देय होगा। इसके लिए संबंधित मकान मालिकों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकायों एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। बैठक में एसडीएम डॉ. विभोर अग्रवाल,कमिश्नर विनय पोयाम, सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश ललिता धुर्वे मौजूद रहे।  

पार्श्व खुला स्थान, तल क्षेत्र अनुपात, भूमि उपयोग में परिवर्तन (किंतु अनधिकृत विकास आवासीय उपयोग हेतु किया गया है तब विकसित परिक्षेत्र के आधार पर), पार्किंग, पहुंच मार्ग की चौड़ाई।
आवेदित भूमि का बी-1, पी-2, 1, भवन निर्माण अधिसूचित तिथि 14 जुलाई 2022 के पूर्व होने का प्रमाण तथा बिजली बिल संपत्ति कर की प्रति। भूमि का विवरण (मोहल्ला, नगर निवेश योजना सर्वे क्रमांक प्लॉट नंबर खसरा नंबर रकबा), भवन अनुज्ञा की प्रति। अधिक जानकारी कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 में निम्न शास्ति, जुर्माना राशि लिया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
नगरीय निकाय क्षेत्रों में आवेदन नगरीय निकाय में जमा किए जाएंगे व नगरीय निकाय क्षेत्र से बाहर, लेकिन नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा घोषित निवेश क्षेत्र में शामिल ग्रामों में आवेदन सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में जमा किए जाएंगे।
 

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