धमतरी

32 फीसदी आरक्षण को ले आदिवासी समाज की आर्थिक नाकेबंदी 15 को
12-Nov-2022 2:58 PM
32 फीसदी आरक्षण को ले  आदिवासी समाज की आर्थिक नाकेबंदी 15 को

नगरी, 12 नवंबर।  बत्तीस फीसदी आरक्षण को लेकर धमतरी जिला सर्व आदिवासी समाज ने 15 नवंबर को जिले के केरेगांव चौंक, पुरुर चौक बालोद 10.30 से 4.00 बजे तक आर्थिक नाकेबंदी चक्कजाम का फैसला लिया गया है। जिनकी जानकारी जिलाध्यक्ष जीवराखन लाल मराई ने दी है, साथ ही उक्त प्रदर्शन में जिले एवं सभी ब्लॉक के सर्व आदिवासी समाज के समाजिकजनों की उपस्थिति की अपील की है।

सर्व आदिवासी समाज ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में हाईकोर्ट की फैसले से सर्व आदिवासी समाज का 12 फीसदी आरक्षण कम हो गया है। इस फैसले से प्रदेश में शैक्षणिक एवं नई भर्तियां में आदिवासी समाज को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। छ.ग.राज्य बनने के बाद 2001 से ही आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़ में 32 फीसदी आरक्षण मिलना था जो नहीं मिला।
केन्द्र की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के व्दारा जारी 5 जुलाई 2005 के निर्देश जनसंख्या अनुरूप आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण,एस.सी 12 प्रतिशत,ओबीसी को 6 प्रतिशत,सी और डी पदों के लिए जारी किया गया था।छत्तीसगढ़ को बार बार निवेदन और आवेदन,आंदोलन के बाद आरक्षण अध्यादेश 2012 के अनुसार आदिवासियों को 32 प्रतिशत एस सी को 12

प्रतिशत,ओबीसी को 14 प्रतिशत दिया गया। अध्यादेश को हाईकोर्ट में अपील किया गया।छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों के पक्ष में सही तथ्य नहीं रखने से हाईकोर्ट ने आरक्षण अध्यादेश को 2012 को अमान्य कर दिया। अभी तक छ.ग.शासन ने आदिवासियों के लिए कोई ठोस पहल नहीं किया है।इसके विपरीत छ.ग.शासन व्दारा सभी भर्तियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में आदिवासियों के लिए दुर्भावनापूर्ण आदेश जारी करने लगा है।छ.ग.में 60 प्रतिशत से ज्यादा संविधान में पाँचवी अनुसूचि तहत अधिसूचित क्षेत्र है।जहाँ प्रशासन और नियंत्रण अलग है।

अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की जनसंख्या 70 से 90 प्रतिशत है और बहुत गांवों में 100 प्रतिशत है।अनुसूचित क्षेत्रों में ही राज्य की पूरी वन संपदा, खनिज संपदा है।छ.ग.में आदिवासी समाज की शैक्षणिक,आर्थिक,सामाजिक एवं राजनीतिक रुप से पिछडा हुआ है संवैधानिक प्रावधानों के बाद भी आदिवासी बाहुल्य पिछडे प्रदेश में आदिवासियों को आरक्षण से वंचित करना शासन प्रशासन की विफलता एवं षडय़ंत्र बताते हुए सर्व आदिवासी समाज छ.ग.प्रदेश में आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण के लिए,एवं पाँचवी अनुसूचित क्षेत्र में पूरी तरह आरक्षण बहाल करने हेतु पूरे प्रदेश में संभाग/जिला स्तर पर 15 नवंबर को आर्थिक नाकेबंदी चक्काजाम का निर्णय लिया गया है, जिनको धमतरी जिला सर्व आदिवासी समाज समर्थन देते हुए 15 नवंबर को जिले के केरेगांव चौंक, पुरुर चौक बालोद 10.30 से 4.00 बजे तक आर्थिक नाकेबंदी चक्कजाम का फैसला लिया गया है। जिनकी जानकारी जिलाध्यक्ष जीवराखन लाल मराई ने दी है।

 

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