रायपुर

रैगिंग व इसके परिणाम पर छात्राओं ने जाना कानून
16-Jan-2023 6:13 PM
 रैगिंग व इसके परिणाम पर छात्राओं ने जाना कानून

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जनवरी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू श्रीमती चंचल तिवारी के मार्गदर्शन व उप पुलिस अधीक्षक आईयूसीएडब्ल्यू सुश्री ललिता मेहर के नेतृत्व में रायपुर पुलिस की रक्षा टीम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत रायपुर।कालीबाड़ी  स्थित गुरुकुल महिला महाविद्यालय के एंटी रैगिंग सेल के सहयोग से रैंगिंग और इसके परिणाम विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में डीएसपी  ललिता मेहर ने छात्राओं को रैंगिंग से संबंधित कानून छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताडऩा, रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम 2001, की जानकारी दी। उन्होंने रैगिंग को समझाते हुए बताया कि किसी छात्र के साथ मजाकपूर्ण व्यवहार या ऐसे कार्य करना या कराना जिससे मानवीय मूल्यों का हनन, व्यक्ति का अपमान प्रदर्शित हो, जो शारीरिक व मानसिक उत्पीडऩ का कारण बनता हो उसे रैगिंग कहते है। रैगिंग करने पर दण्ड के प्रावधान तथा रैगिंग के विरोध करने संबंधी अधिकारों से अवगत कराया गया। इसके साथ ही हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत महिलाओं व बच्चों के संवैधानिक अधिकारों की जानकारी देने के साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जारी महिला सुरक्षा हेतु अभिव्यक्ति एप के बारे में भी जानकारी दी गई। उक्त एप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।

 कार्यक्रम में  सरिता यादव , सीमा दुबे (ए.एस.आई), प्रीति लकड़ा, आरती कुर्रे एवं  उप-प्राचार्य डॉ. राजेश अग्रवाल, श्रीमती कविता सिलवाल, डॉ. अमिता तेलंग, श्रीमती रात्रि लहरी, कु. पुनम कंटकार एवं  सभी छात्रायें उपस्थित रहीं।

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