सरगुजा

कलेक्टर ने 5 दिन के अंदर शॉर्ट राशन और अंतर की राशि जमा नहीं करने पर दिए एफआईआर के आदेश
01-Apr-2023 8:31 PM
कलेक्टर ने 5 दिन के अंदर शॉर्ट राशन और अंतर की राशि जमा नहीं करने पर दिए एफआईआर के आदेश

मामला सरगुजा जिला में  40 हजार क्विंटल राशन घोटाला का
पार्षद आलोक दुबे ने की थी शिकायत, कार्रवाई का किया स्वागत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
अंबिकापुर,1 अप्रैल।
सरगुजा जिला के विभिन्न विकासखंडों में 40 हजार क्विंटल राशन घोटाला के मामले में सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार झा ने 5 दिनों के अंदर शॉर्ट राशन एवं अंतर की राशि जमा नहीं कराने पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने इसके लिए बकायदा सभी दुकान संचालक एवं वसूली कराने अनुविभागीय अधिकारीयों को नोटिस जारी किया है। राशन एवं अंतर की राशि जमा नहीं करने पर कलेक्टर ने जिले के एसडीएम अम्बिकापुर, सीतापुर,उदयपुर,लुण्ड्रा को दुकान संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

राशन में अनियमितता की शिकायत अंबिकापुर नगर निगम के पार्षद एवं भाजपा नेता आलोक दुबे ने की थी। श्री दुबे ने कलेक्टर के इस जारी आदेश का स्वागत किया है एवं उचित कार्रवाई बताया है।

कलेक्टर ने शासकीय उचित मूल्य दुकान जिला सरगुजा के सभी संचालक एवं विक्रेता को नोटिस जारी कर कहा है कि आपके द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों के माह सितम्बर 2022 के बचत स्टॉक के भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न (चावल, शक्कर, चना, नमक ) स्टॉक में कम पायी गई । कमी के संबंध में सहायक खाद्य अधिकारी / खाद्य निरीक्षकों द्वारा आपके विरूद्ध कार्यवाही करते हुये भौतिक सत्यापन में कम पायी गयी चावल की मात्रा एवं अन्य राशन सामग्री के वसूली के संबंध में दुकानवार पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिवेदनानुसार सितम्बर 2022 के बचत स्टॉक के भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न (चावल, शक्कर चना, नमक) स्टॉक में कमी पाया जाना छग सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण ) आदेश 2016 की कण्डिका 5 ( 1 ) 11 (11) 15, 16 (7) स्पष्ट उल्लंघन है।

कलेक्टर ने संचालित उचित मूल्य दुकानों में कम पाये गये खाद्यान्न (चावल, शक्कर, चना, नमक) की पूर्ति 05 दिवस के भीतर किया जाकर दस्तावेज सहित कार्यालय में जवाब प्रस्तुत करें।समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर कम पाये गये खाद्यान्न की वसूली शासन से निर्धारित दर पर आरआरसी जारी कर की जावेगी एवं थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की कार्यवाही की जाएगी।

प्रशासनिक जांच में जिले में संचालित उचित मूल्य दुकानों के सितम्बर 2022 के बचत स्टॉक के भौतिक सत्यापन में स्टॉक में पायी गई कमी के संबंध में संबंधितों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए आपके द्वारा भौतिक सत्यापन में कम पायी गयी चावल की मात्रा एवं अन्य राशन सामग्री के वसूली के संबंध में दुकानवार पालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

प्रतिवेदनानुसार सितम्बर 2022 के बचत स्टॉक के भौतिक सत्यापन में जिले में 360 उचित मूल्य दुकानों में बीपीएल में चावल 4175.00 मे0टन, एपीएल में 382.34 मे0टन, शक्कर 255.74 मेण्टन चना 428.00 मेटन गुड़ निरंक तथा नमक 444.99 मेण्टन कम पाया गया था,जो छग सार्वजनिक वितरण प्रणाली का स्पष्ट उल्लंघन है।
प्रतिवेदित दिनांक तक मात्र 42 उचित मूल्य दुकानों से चावल 90.98 मेाटन चना 7.15 मे. टन, शक्कर 3.69 मे. टन नमक 18.23 मे0टन की वसूली की गई है। अतएव उक्त शेष खाद्यान्न स्टॉक की भरपाई / राशि से वसूली आरआरसी के माध्यम से तत्काल कराने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं।

प्रशासन बारीकी से जांच करें-आलोक 
हजारों क्विंटल खाद्यान्न घोटाले की शिकायत करने वाले पार्षद आलोक दुबे ने कहा कि कलेक्टर सरगुजा के इस निर्णय का स्वागत करता हूं,इस मामले में प्रशासन बिना राजनीतिक दबाव के बारीकी से जांच करें। खाद्य शाखा एवं जिला प्रशासन इस बात की भी जांच करें कि जो राशन दुकान संचालक प्रशासन एवं खाद्य शाखा के नोटिस के बाद जो स्टॉक से शॉर्ट चावल 500 से 800 क्विंटल तक जमा किए हैं, वह चावल कहां से खरीद कर जमा किए हैं, इसकी भी जांच की जाए।

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