महासमुन्द

दो मृत किसानों का फसल बीमा फ र्जी तरीके से आहरण किया सेल्समेन ने
23-Jul-2023 5:29 PM
दो मृत किसानों का फसल बीमा फ र्जी  तरीके से आहरण किया सेल्समेन ने

कृषि विभाग ने जांच रिपोर्ट उप संचालक को भेजा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
महासमुंद ,23 जुलाई।
सरायपाली क्षेत्र स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पुटका में पदस्थ ग्राम पैकिंन के एक सेल्समेन पर ग्रामीणों के आरोप के बाद जांच पाया गया है कि सेल्समेन ने गांव के दो मृत तथा दो जीवित लोगों के नक्शा खसरा के आधार पर फसल बीमा का लाभ खुद लिया है।

गांव वालों का आरोप था कि सेल्समेन ने ग्राम पंचायत पैकिन के 2 मृतक व दो जीवित किसानों का फर्जी तरीके से फसल बीमा करवा अपने स्वयं के बैंक खाते में लगभग 69 हजार राशि गबन कर लिया है। इसकी शिकायत पैकिंन के एक व्यक्ति ने जिला कृषि अधिकारी व कलेक्टर महासमुंद से की थी। शिकायत पर कृषि विभाग ने आरोपी सैल्समेन के खिलाफ जांच रिपोर्ट उप संचालक कृषि को प्रेषित किया है।

मालूम हो कि पैकिन निवासी श्रीवत्स पंडा ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी सरायपाली, उप संचालक कृषि महासमुंद, कलेक्टर महासमुंद से शिकायत की है कि भोजराज साहू निवासी पैकिंन में सेल्समैन है। इन्होंने ग्राम पंचायत पैकिन के दो मृत किसान और दो जीवित किसान कुल 4 किसानों का फसल बीमा फर्जी तरीके से आहरण किया है। उन्होंने सीधा-सीधा अपने बैंक खाते में पैसा लेकर बीमा राशि का लाभ लिया है। जिस भूमि के बीमा का लाभ लिया गया है, उक्त भूमि पर धान की फसल ही नहीं बोई गई थी। 

श्री पंडा के मुताबिक ग्राम बनहर डीह के कृषक चची पिता बसु, धनेश्वर पिता यदु की मौत लगभग 10 वर्ष पूर्व हो चुकी है। सेल्समेन ने दोनों मृतकों के हिस्से के खसरा नंबर 68 के रकबा 1.2600 हेक्टेयर से 19723.06 रुपए, खसरा नंबर 96 रकबा 12400 हेक्टेयर से 13818.70, रमेश, रामेश्वर, मुखी पिता शौकी लाल खसरा नंबर 67.104, रकबा 1.340 हेक्टेयर से 15828.70 रुपए, इसकेतन पिता परमेश्वर खसरा नंबर 105.97 रकबा 1.61 हेक्टेयर से 11934.34 रुपए बीमा राशि का आहरण किया है। जिसकी पुष्टि राजस्व अभिलेख में भी उल्लेख है। अभिलेख में फसल का विवरण शून्य अंकित है। यह फसल बीमा का लाभ वर्ष 2022 जुलाई में अर्जित किया गया है। शिकायत में बताया गया है कि भोजराज साहू ने फसल बीमा का लाभ रेगहा,अधिया,लिखा पढ़ी में किया है। जबकि वह भूमि कलेक्टर के अनुमति के बिना परिवर्तित नहीं हो सकती है। इकरारनामा भी मृत व्यक्ति के नाम से संभव नहीं है।

उक्त शिकायत पर कृषि विभाग सरायपाली ने विगत दिनों जांच टीम भेजी थी। जांच सही पाया गया सेल्समेन के खिलाफ  कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत कर्ता की ओर से इस मामले में संलिप्त बैंक मैनेजर और बीमा कंपनी के खिलाफ भी एफआई आर दर्ज करने कि मांग की जा रही है। आरोप है कि परिवार के किसी मामले की जानकारी परिजन बैंक से पूछते हैं तो जानकारी नहीं दी जाती है। इस मामले में नाम मैच ना होने के वावजूद अन्य के खाते में बिना पुष्टि किये रासि जमा कर दी गई। इस संबंध में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बीएल मिर्धा का कहना है कि जांच में शिकायत सही पाई गई है। आगे की कार्रवाई के लिए उप संचालक कृषि विभाग महासमुंद को पत्र लिखा गया है। 

 

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