बेमेतरा

कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू
23-Jul-2023 5:43 PM
कलेक्टोरेट परिसर के 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू

 जुलूस, धरना, सभा एवं प्रदर्शन पर रोक 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 23 जुलाई।
संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखने कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पदुम सिंह एल्मा ने आदेश जारी कर आगामी 21 सितम्बर तक धारा 144 लागू किया गया है। 

संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि में विभिन्न विभाग संचालित है जहां दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं का आवागमन रहता है। संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में जुलूस, धरना एवं प्रदर्शन होने से दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा शासकीय कार्य प्रभावित होता है, इसलिए संयुक्त जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर की परिधि के आसपास शांति, विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बनाए रखना आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य सुगमता से सम्पन्न कराया जा सके।ं प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित कर जुलूस, धरना, प्रदर्शन आदि पर रोक लगाया गया है।

5 व्यक्ति से अधिक नहीं कर सकेेंगे प्रवेश 
सभा, रैली, जुलूस, आदि करने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना आवश्यक होगा। आवेदन पत्र में सभाओं, रैली, जुलूस आदि के स्थान, दिनांक एवं समय का उल्लेख करते हुए पूर्ण विवरण दिया जाना आवश्यक होगा। सभा, रैली, जुलूस आदि में लाउडस्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के लिए उपयोग किये जाने के पूर्व संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।  कार्यालय परिसर के 100 मीटर के भीतर 05 से अधिक व्यक्ति एक साथ प्रवेश नहीं करेंगें। यह आदेश सभी प्रकार के दलों, संगठनों, संघो तथा आम जनता पर लागू करते हुए आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया हैं।

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