जशपुर

नाबालिग से रेप, 10 साल कैद
05-Nov-2023 3:42 PM
 नाबालिग से रेप, 10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 5 नवंबर।
नाबालिग बच्ची को झांसा देकर अपहरण कर अपने साथ अपने घर में ले जाकर रेप करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।  

        
पुलिस के अनुसार थाना तपकरा क्षेत्र के एक प्रार्थिया ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 10 जुलाई 2022 को यह अपने घर में थी, उसी दौरान उमेश राम झोरा इनके घर में आया और नाबालिग बच्ची को झांसा देकर अपहरण कर अपने साथ अपने घर में ले जाकर रेप किया। 

आरोपी उमेश राम (36) के विरूद्ध थाना तपकरा में धारा 363, 342, 376, 511 भा.द.वि. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 9, 10 के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय कुनकुरी में पेश किया गया। प्रकरण की पीडि़ता अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने से एससी/एसटी एक्ट की धारा जोड़ी गई।          

अजीत कुमार राजभानु, विशेष न्यायाधीश कुनकुरी जिला जशपुर (छ.ग.) द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2023 को आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आरोपी उमेश राम के विरूद्ध 376(ए-बी), 511 भा.द.वि. एवं धारा 5(ड) में उपबंधित होकर धारा 6/18 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम् में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 05 हजार रू. अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है। 

उक्त प्रकरण में तत्कालीन पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कुनकुरी मनीष कुमार कुंवर के दिशा-निर्देशन में प्रकरण की संपूर्ण विवेचना की कार्रवाई तत्कालीन थाना प्रभारी तपकरा उ.नि. लोहरा राम चौहान द्वारा किया गया।

आरोपी को कठोर सजा दिलाने हेतु उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डी. रविशंकर (आईपीएस) जिला जशपुर द्वारा मनीष कुमार कुंवर एवं लोक अभियोजक जनक कुमार यादव को प्रशंसा पत्र एवं विवेचक उ.नि. लोहरा राम चौहान को 1000 नगद ईनाम से पुरस्कृत किया गया है। 

 

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