रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 5 नवंबर। अमजन के डिलीवरी बाय से रूपये की मांग करते हुए मारपीट करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए गैर जमानती धाराओं में रिमांड पर जेल भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनों शॉपिंग साइट अमेजन से खरीदी ग्राहकों के सामानों को डिलीवरी बॉय थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बावली कुंआ शीतला मंदिर के पास डिलीवरी करने गया था जिससे मोहल्ले के कुछ युवक जबरन रूपयों की मांग कर झगड़ा विवाद करते हुए उसके जेब से नगद 1500 और उसके पार्सल बैग में रखे ग्राहकों के खरीदी सामान 3 पैकेट ( 2 मोबाइल पैकेट ़ 1 जूता पैकेट) को छीन कर डिलीवरी बॉय को मारने पीटने की धमकी देकर मोहल्ले से भगा दिए।
घटना को लेकर पीडि़त डिलीवरी बॉय प्रभात पटेल (21) निवासी मधुबन मोदीपारा रायगढ़ द्वारा 2 नवंबर को थाना कोतवाली रायगढ़ में लिखित आवेदन देकर बताया कि 02 नवंबर के दोपहर बावली कुआं शीतला मंदिर के पास 3-4 लडक़ों द्वारा जबरन रूपयों की मांग कर मोटरसाइकिल के वाइजर को तोडऩे लगे जिन्हें मना करने पर वे एक साथ मिलकर गाली, गलौज मारपीट करने लगे और जेब से नगद 1500 और उसके पार्सल बैग में रखे ग्राहकों के खरीदी सामान 3 पैकेट को लूटकर भाग गये। पीडि़त के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में मारपीट, लूट का अपराध आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
वर्तमान में प्रभावशील आचार संहिता दौरान घटित घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर तत्काल अपने स्टाफ को आरोपियों की पतासाजी में लगाया गया, पुलिस आरोपियों के सकुनत बावली कुंआ में दबिश दिया गया, आरोपियों के घटना के बाद से मोहल्ले से फरार होने की जानकारी मिली।
कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों के संबंध में मूखबीर लगाया गया था आज मुखबिर सूचना पर लूटपाट की घटना में शामिल आरोपी सोनू सिदार को कोतवाली पुलिस द्वारा दशरथ पान ठेला कोतरारोड़ के पास पकड़ा गया जो अपने साथी तरंग सेंदरिया व अन्य के साथ मिलकर घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपी सोनू सिदार से मिली जानकारी पर अन्य आरोपियों के सकुनत पर छापेमारी किया गया जिसमें आरोपी तरंग सेंदरिया को गिरफ्त में आया। दोनों आरोपियों ने घटना दिनांक को डिलीवरी बॉय से लूटपाट के 1500 को दोनों आपस में बांट लेना बताये। आरोपियों के कब्जे से 700- 700 नगद और घटना में प्रयुक्त एक ईट का टुकड़ा वजह सबूत जब्त किया गया है।
आरोपियों की संख्या 5 से अधिक होने पर प्रकरण में धारा 394 को हटाकर धारा 395 जोड़ी गई है। प्रकरण के दोनों आरोपी सुधीर सिदार उर्फ सोनू सिदार पिता ईश्वर सिदार उम्र 26 साल निवासी कोतरारोड बावली कुंआ शीतला मंदिर के पास थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ , तरंग सेंदरिया उम्र 20 साल निवासी तेलनपाली बीएसएनल क्लब के सामने बृजराज नगर थाना बृजराज नगर जिला झारसुगुड़ा (उड़ीसा) को गैरजमानतीय, गंभीर अपराध में गिरफ्तार का न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।