कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 26 दिसंबर। ग्राम कमेला मेें राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय शिविर में छात्र छात्राओं को विधिक जानकारी दी गई।
सोमवार को कमेला में राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय शिविर में शासकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल करंजी, बडेकनेरा, बडेबेन्दरी के उपस्थित छात्रा-छात्राओं/स्वयं सेवकों में विधिक जागरूकता लाने के उद्देश्य से विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
सुरेन्द्र भट्ट प्रतिधारक अधिवक्ता प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव व सुनील कुमार मरकाम पैरालीगल वालिंटियर प्रबंध कार्यालय कोण्डागांव के द्वारा उपस्थित छात्र -छात्राओं को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह पर रोक लगाने , पीडितो को राहत देने , बाल मजदुरी निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कारखाने मे काम मे नही लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिम पूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं करने व बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान रखने के संबंध में जानकारी दी गई।