कोण्डागांव

गांजा तस्करी, आरोपियों को 10-10 साल कैद
26-Dec-2023 9:32 PM
गांजा तस्करी, आरोपियों को 10-10 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
कोंडागांव, 26 दिसंबर।
गांजा तस्करी में आरोपियों को 10-10 वर्ष  के कारावास एवं एक-एक लाख के अर्थदण्ड की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से श्रीमती प्रभा मिश्रा, विषेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। 

प्रकरण के संबंध में विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने बताया कि 13 जुलाई 2019 को विवेचक को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति एक गोल्डन रंग की होण्डा सिटी कार क्र. यू.पी. 70 डी.जेड.-5169 में अवैध रूप से गांजा छिपाकर जगदलपुर से रायपुर की ओर कोण्डागांव के रास्ते जा रहे हैं। 

विवेचक स्वयं कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ के साथ  मय विवेचना किट आदि लेकर गवाहों के साथ फरसगांव थाना के सामने नाकेबंदी किया, जहां कुछ देर बाद संदिग्ध वाहन आते हुए दिखी जिसे रूकने हेतु इशारा करने पर उक्त वाहन में सवार व्यक्ति बेरिकेड्स तोडक़र भागने का प्रयास किये, नाकेबंदी की वजह से नहीं भाग पाये । 

 वाहन में बैठे व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम राजू सोनकर (22 वर्ष) भीमापुर थाना रामपुर जिला जौनपुर(उ.प्र.) , दिलीप आदिवासी उर्फ राहुल  (22 वर्ष) विसम्भरपुर नेवादा  थाना औद्योगिक क्षेत्र जिला-प्रयागराज(उ.प्र.),  मनोजा सिंह (33 वर्ष) औता महावीर  थाना मेजा जिला-प्रयागराज(उ.प्र.) होना बताया। वाहन की तलाशी में डिक्की से 10 पैकेट भूरे रंग के सेलोटेप में पैक किया हुआ अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। 

उक्त मादक पदार्थ के संबंध में आरोपी किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज पेश करने में असफल रहे । उक्त बरामद पैकेटों को तौल करने पर कुल वजन 52.151 किलोग्राम पाया गया, जिसे गवाहों के समक्ष जब्त कर सीलबंद किया गया। इसके उपरांत आरोपियों से बरामद वस्तुओं व हमराह स्टाफ के साथ वापस थाना वापस आकर देहाती नासली रिपोर्ट के आधार पर थाना फरसगांव में में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्र. 57/2019 धारा 20(ख)2(ग) एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया। 

आरोपी के विरूद्ध चालानी कार्यवाही योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 

कोण्डागांव जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस. एक्ट) कोण्डागंाव के न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप ने  प्रकरण का विचारण कर आरोपियों को धारा 20 (बी) (2-सी) स्वापक औषधी एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम  के आरोप में दस-दस वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00-1,00,000.00 मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01-01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया है।

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