कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोंडागांव, 27 दिसंबर। गांजा तस्करी के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास एवं एक लाख के अर्थदण्ड की सजा कोर्ट ने सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से प्रभा मिश्रा, विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की।
प्रकरण के संबंध में विशेष लोक अभियोजक प्रभा मिश्रा ने बताया कि 8 अप्रैल 2022 को विवेचक को मुखबिर से सूचना मिली कि एक लाल टी-शर्ट, हाफ नेकर पहना हुआ व्यक्ति दो प्लास्टिक की बोरी में गांजा रखकर सुकमा से रायपुर की ओर जाने वाली बस में आ रहा है। विवेचक स्वयं कार्यवाही हेतु हमराह स्टाफ के साथ मय विवेचना किट आदि लेकर गवाहों के साथ एनएच-30 मेनरोड मर्दापाल चौक कोण्डागांव पहुंचकर नाकाबंदी की।
जगदलपुर की तरफ से आ रही सुकमा से रायपुर जाने वाली कांकेर रोडवेज की बस क्रमांक सी.जी. 16 बी.के. 3330 आते दिखी, जिसे रोकरकर चेक करने पर मुखबिर के बताये अनुसार व्यक्ति अपने पास दो प्लास्टिक बोरी में खाकी रंग के सेलोटैप से लिपटे पैकेट रखा मिला।
पूछताछ करने पर उसने अपना नाम महादेव सोढ़ी ( 25 वर्ष) देवकूपल्ली कोकरपाल थाना व जिला सुकमा होना बताया। तलाशी में लेने पर 6 पैकेट भूरे रंग के सेलोटेप में पैक किया हुआ गांजा बरामद हुआ। उक्त मादक पदार्थ के संबंध में आरोपी किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज पेश करने में असफल रहे।
उक्त बरामद पैकेटों को तौल करने पर कुल वजन 30 किलोग्राम पाया गया जिसे गवाहों के समक्ष जब्त कर सीलबंद किया गया । इसके उपरांत आरोपी से बरामद वस्तुओं व हमराह स्टाफ के साथ वापस थाना वापस आकर देहाती नासली रिपोर्ट के आधार पर थाना कोण्डागांव में में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 134/2022 धारा 20(ख) एन.डी.पी.एस. एक्ट का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया। आरोपी के विरूद्ध चालानी कार्यवाही योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
कोण्डागांव जिले के विषेष सत्र न्यायाधीश(एन.डी.पी.एस. एक्ट) के न्यायाधीश उत्तरा कुमार कश्यप ने प्रकरण का विचारण कर आरोपी को धारा 20 (बी) (2-सी) स्वापक औषधी एवं मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप में 10 वर्ष के सश्रम करावास एवं रूपये 1,00,000.00 मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड की राशि अदा होने के व्यतिक्रम पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेष पारित किया गया है।