दुर्ग
अनुज्ञा, नवनीकरण व अंतर राशि जमा नहीं किया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
भिलाई नगर, 2 फरवरी। भिलाई निगम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने लगातार कार्रवाई कर रही है। निगम में देय करों की राशि को पटाने में हीलाहवाला करने वालों के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है।
ज्ञात हो कि निगम सम्पत्ति कर वसूली हेतु बाकायदा मुनादी करवा रहा है। बड़े बकायादारों से सम्पर्क कर राजस्व अमला उन्हें नोटिस दे रहा है ताकि समय पर राशि जमा कर दें और कुर्की जैसी कार्रवाई से बचें। इसी कड़ी में निगम क्षेत्र में संचालित मोबाइल टावर कम्पनी द्वारा अनुज्ञा शुल्क, नवनीकरण शुल्क तथा अनुज्ञा शुल्क के अंतर की राशि जमा नहीं किया जा रहा है। अब इनके विरूद्ध निगम प्रशासन सख्त कदम उठाते हुए मोबाइल टॉवर को सीलबंद करने की कार्यवाही करेगा।
गौरतलब हो कि भिलाई निगम क्षेत्र में अलग अलग नेटवर्क कंपनी के टॉवर हैं, इनमें 7 कंपनी के 43 टॉवर की राशि जमा नहीं हुई है। निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता को टॉवर से बिजली काटने हेतु पत्र लिखा है। भिलाई में संचालित मोबाइल टॉवर के एजेंसी द्वारा निगम को देय राशि जमा नहीं किया जा रहा है, शुल्क जमा कराने हेतु समय समय पर नोटिस/डिमांड प्रेषित किया गया किन्तु अब तक राशि जमा नहीं कराई गई है।
अब निगम 15, 16 एवं 19 फरवरी को मोबाइल टॉवर का बिजली कनेक्शन विच्छेदन करने सहित उक्त स्थल पर लगे टॉवरों को हटाने/सीलबंद करने की कार्यवाही करेगी और इस पर होने वाले व्यय राशि की वसूली उक्त कम्पनी से की जाएगी। निगम के भवन निर्माण अधिकारी हिमांशु देशमुख ने बताया कि भिलाई के 7 टॉवर कंपनी द्वारा निगम को देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है। निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर ऐसे 43 टॉवर है, जिनका बकाया राशि 83 लाख 86 हजार 856 रूपए है। आयुक्त के निर्देशानुसार बिजली कनेक्शन विच्छेदन सहित टॉवर स्थल को सीलबंद की कार्रवाई की जाएगी।