रायपुर
संतान उत्पत्ति नहीं हो तलाक का उचित कारण नहीं-फैमली कोर्ट
18-Feb-2024 7:18 PM
रायपुर, 18 फरवरी। फ़ैमिली कोर्ट ने महत्वपूर्ण फ़ैसला दिया है ।पति के द्वारा प्रस्तुत तलाक़ आवेदन को प्रधान न्यायाधीश ने ख़ारिज किया। कोर्ट ने माना पति पत्नी में मुख्य विवाद क्रूरता का नहीं बल्कि अनावेदिका के अस्वस्थता के कारण संतान उत्पत्ति नही हो तलाक का उचित कारण नहीं हो सकता। प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय हेमंत सराफ ने पति के द्वारा लगाए तलाक आवेदन को अस्वीकार किया।पत्नी द्वारा प्रस्तुत भरण पोषण आवेदन को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पति को प्रतिमाह 5 हजार रुपए पत्नी को देने के आदेश दिया ।