सरगुजा

करोड़ों की सरकारी जमीन बेची, 8 को नोटिस
11-Mar-2024 7:38 PM
करोड़ों की सरकारी जमीन बेची, 8 को नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबिकापुर,11 मार्च।
अंबिकापुर नगर के पीजी कॉलेज के सामने राजमोहिनी भवन के बाजू में बहुमूल्य शासकीय जमीन को फर्जी तरीके से बेचे जाने के मामले में समाजसेवी कैलाश मिश्रा की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य अनावेदक बंसू राम सहित 8 अनावेदकों को कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा है। 
 
गौरतलब है कि तहसीलदार (नजूल) अम्बिकापुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बिकापुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार नमनाकला, अम्बिकापुर स्थित शासकीय नजूल भू-खण्ड क्रमांक 243/1 रकबा 1.710 हे. (4.22 एकड़) भूमि सरगुजा सेटलमेंट मे गोचर मद की भूमि है, जिसे अनियमित पट्टा और विधिक प्रावधानों के विपरीत अनावेदक बंसू द्वारा अपने नाम पर कराते हुये उक्त शासकीय नजूल भूमि में से कई व्यक्तियों को विक्रय कर दिया गया है। जिसमें अनावेदक सतीश शर्मा, सन्मोगर वारियर, अभिषेक नागदेव, शेखर अग्रवाल, सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अनुषा नागदेव, महेश कुमार केडिया और दिनेश कुमार शामिल हैं। इससे शासन को शासकीय भूमि की क्षति हुई है।

इस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा प्रकरण को छ.ग. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के तहत पुनरीक्षण में ग्राहय कर सुनवाई किया जा रहा है। इस प्रकरण में अनावेदक बंसु आत्मज भटकुल निवासी फुन्दुरडिहारी, तहसील अम्बिकापुर एवं उपरोक्त 8 अनावेदकगण को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने हेतु पेशी तिथि 14 मार्च  को 3 बजे दोपहर को नियत किया गया है। 

कलेक्टर सरगुजा द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी अनावेदकगण उक्त पेशी तिथि में कलेक्टर न्यायालय में उपस्थित होकर अपना-अपना जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि को अनावेदकगण यदि जवाब या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं तो प्रकरण में एकपक्षीय रूप से अग्रिम कार्यवाही करते हुये प्रकरण में गुण दोष के आधार पर आदेश पारित कर दिया जायेगा।

गौरतलब है कि उक्त जमीन की शिकायत समाज सेवी कैलाश मिश्रा ने 10 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित कलेक्टर सरगुजा से की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि उक्त मामले में संलिपत लोगों ने 4.22 एकड़ जमीन पर राजस्व विभाग के अधिकारी सहित कुछ पटवारी व राजस्व निरीक्षक की मिलीभगत से भूखंड को 50 करोड़ से अधिक राशि में बिक्री कर दिया गया है।

ज्ञापन में यह भी बताया गया था कि भूमि को पहले समूह बनाकर बंसू राम निवासी परसा के नाम फर्जी तरीके से चढ़ाया गया फिर उसे अलग-अलग मद में कई भूखंड बनाकर कई जमीन माफियाओं द्वारा बेच दिया गया था।शिकायत पर सरगुजा कलेक्टर ने उक्त मामले में सभी अनवेदकों को जवाब तलब कर जवाब मांगा है।

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