रायपुर
रायपुर, 5 मई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि महासमुंद जिला न्यायालय के 23 अप्रैल के फैसले से यह साफ हो गया कि भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल महासमुंद के तुमगांव के ग्राम झलकी में जलाशय की जमीन को गलत तरीके से खरीदकर कब्जा किया था। उन्होंने बताया जिला न्यायालय में यह मामला राज्य शासन की तरफ से दायर किया गया। उसमें 23 अप्रैल 2024 को फैसला सुनाते हुये यह आदेश दिया। प्रतिवादी 1 से 3 द्वारा श्रीमती सरिता अग्रवाल पति बृजमोहन अग्रवाल के पक्ष के निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र 17 जुलाई 2009 को प्रारंभ से शून्य घोषित किया जाता है। श्रीमती सरिता अग्रवाल पति बृजमोहन अग्रवाल को भूमि का रिक्त आधिपत्य राज्य शासन को दो माह में सौंपने का आदेश दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इस मामले रजिस्ट्री शून्य घोषित होने के बाद इसमे संलिप्त क्रेता ओर विक्रेता के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया जाये।