रायपुर

71 करोड़ की जीएसटी चोरी, फर्जी फर्म के संचालक को जेल
05-May-2024 10:05 PM
71 करोड़ की जीएसटी चोरी, फर्जी फर्म के संचालक को जेल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 5 मई। केंद्रीय जीएसटी की टीम ने  सर्वेश कुमार पाण्डेय को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69(1) के तहत आज गिरफ्तार कर  न्यायिक हिरासत में भेजा।

सीजीएसटी रायपुर कर चोरों के खिलाफ और विशेष रूप से फर्जी बिलिंग के कारोबार में शामिल करदाताओं के खिलाफ सख्त प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है। अब तक  फर्जी बिलिंग के संबंध में  17   गिरफ्तार किए जा चुके हैं । विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार फर्जी चालान बनाने और केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पारित करने के उद्देश्य से बनाए गए 13 फर्जी फर्मों के एक नेटवर्क का हाल ही में भंडाफोड़ किया था। रैकेट के मास्टरमाइंड  हेमन्त कसेरा को भी 4अप्रैल  को गिरफ्तार किया  गया था।

आगे जांच करने पर यह पाया गया कि हेमंत कसेरा की  फर्मों ने इस तरह की फर्जी आईटीसी की बड़ी मात्रा रायपुर में स्थित मेसर्स त्रिवेणी मेटालिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स श्री त्रिवेणी एंटरप्राइजेज को दी गई है। तदनुसार, इन फर्मों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जांच करने पर यह पता चला कि न केवल उपर्युक्त 2 फर्में बल्कि अन्य 4 फर्में सर्वेश कुमार पाण्डेय द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित की जाती हैं। दस्तावेजों, खातों और रिटर्न की गहन जांच के बाद यह पाया गया कि पाण्डेय ने न केवल हेमंत कसेरा से बल्कि कई अन्य जाली/फर्जी फर्मों से भी फर्जी बिल खरीदे हैं। अब तक की  जांच मे 71.38 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी का पता चल चुका है, जिसका लाभ पाण्डेय ने जीएसटी से बचने के इरादे से लिया था।

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