रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 6 मई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को एक निर्देश पारित कर अनुकंपा के लंबित आवेदनों पर समय सीमा में नियुक्ति देने कहा है । इसके तहत मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, को पत्र भेजकर कार्रवाई करने कहा है। उच्च न्यायालय बिलासपुर ने रिट पिटीशन (एस) क्रमांक 1536/2024 सुरेन्द्र कुमार कुम्हार विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य 03 कि याचिकाओं पर 4अप्रैल को पारित आदेश में यह निर्देश दिए हैं। सीएस ने कहा है कि वर्तमान में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु सा.प्र.वि. द्वारा जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश-2013 के प्रावधान प्रचलित है। सा.प्र.वि. द्वारा 15 अप्रैल 2024 को प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने के साथ-साथ अद्यतन निर्देश भी भेजे गये हैं। वर्तमान में सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 10 प्रतिशत पदों की सीमा बंधन लागू है तथा अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थी के दौरान शासकीय सेवक का निधन होने पर उसके परिवार के आश्रित सदस्य को तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 25 प्रतिशत की सीमा है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पदों की संख्या का कोई सीमा बंधन (सीलिंग) नहीं है।
अनुकम्पा नियुक्ति का उ?द्देश्य दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार को त्वरित सहायता देना है।इसलिये अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को तत्काल निराकरण करने अपने अधीनस्थों को निर्देशित करें। हाईकोर्ट में शासन के समस्त विभागों से अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों की जानकारी चाही गई है. अत: सा.प्र.वि. को अनिवार्यत: भिजवाना सुनिश्चित करें।