रायपुर

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म, 10 साल का सश्रम कारावास
31-Aug-2024 4:18 PM
किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म, 10 साल का सश्रम कारावास

जुर्माना नहीं भरा तो एक महीने और

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 अगस्त।
शादी का झांसा देकर किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने तीन अलग-अलग धारोओं में 10 साल, पांच और दो साल सश्रम कारावास और चार हजार रूपए के अर्थदंण्ड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक यास्मिन बेगम ने बताया कि 20 नवंबर, 2018 को दोपहर एक बजे सरस्वती नगर क्षेत्र से एक किशोरी को आरोपित बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच की।

19 दिसंबर, 2018 को पुलिस ने आरोपी के कब्जे से किशोरी को बरामद कर उसके परिजनों को सौंपा। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि आरोपी उसे पूना ले गया था। वहां पर शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। चूंकि पीडि़ता की पहचान उजागर न हो, इसलिए आरोपित का नाम भी कोर्ट ने फैसले में उल्लेखित नहीं किया है। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म, अपहरण के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बाद में आरोप पत्र अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो) राकेश कुमार सोम के (फास्ट ट्रेक विशेष न्यायालय) में पेश किया। कोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए धारा 376 (2) में दस वर्ष, 366 में पांच वर्ष और 363 में दो वर्ष सश्रम कारावास के साथ ही चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर आरोपित को तीनों धाराओं में एक-एक महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं पीडि़ता को चार लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा न्यायाधीश ने की है।
 

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