कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 2 फरवरी। गांजे का परिवहन करने वाले दो आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए विशेष न्यायाधीश सुरे कुमार सोनी ने 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।
इस प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक अशोक चौहान ने बताया कि, 4 दिसंबर 2017 को मुखबिर से सूचना मिली कि, जगदलपुर से रायपुर की ओर एक सफेद रंग की कार में गांजा का परिवहन किया जा रहा है। सूचना के बाद पुलिस व स्टाफ तुरंत रवाना होकर घटनास्थल रावणभाटा बोरगांव चौक के पास पहुंचे।
जगदलपुर की ओर से एक सफेद रंग की कार क्र. एमएच 12 पीसी 0125 आते दिखी, जिसे रूकवाया गया। उक्त वाहन में दो व्यक्ति विकास जाधव (19) नानोली तलेगांव दाभाडे और महादेव जाधव (21) गाडामोडी खामगांव थे। जिनके वाहन की तलाशी करने पर वाहन के पीछे डिक्की एवं सीट के नीचे छुपाकर रखा हुआ भूरे रंग के प्लास्टिक टेप से पैक किया हुआ मादक पदार्थ मिला।
बरामद गांजा कुल 101.210 किलोग्राम हुआ। जिसका पंचनामा तैयार किया गया और आरोपियों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने से अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां कोण्डागांव जिले के विशेष सत्र न्यायाधीश सुरे कुमार सोनी ने प्रकरण का विचारण कर आरोपीगण को दस-दस वर्ष के सश्रम करावास व अर्थदण्ड से दण्डित किया।