रायपुर

रेरा के वेबपोर्टल पर जानकारी नहीं, ओम विहार कॉलोनी को एक लाख जुर्माना
13-Mar-2021 4:59 PM
रेरा के वेबपोर्टल पर जानकारी नहीं, ओम विहार कॉलोनी को  एक लाख जुर्माना

रायपुर, 13 मार्च। रेरा ने रायगढ़ जिले के बेलाडूला स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘ओम विहार कॉलोनी’ द्वारा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति को प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अद्यतन नहीं देने पर एक लाख रूपए का जुर्माना किया है।

रियल एस्टेट प्रोजेक्ट ‘ओम विहार कॉलोनी’ के प्रमोटर-स्व. परमानंद गुप्ता के विधिक वारिस रायगढ़ को छत्तीसगढ़ रेरा में 17 जुलाई 2018 से पंजीकृत किया गया है। भू-संपदा अधिनियम, 2016 की धारा-11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपार्टल पर जानकारी देना जरूरी है। लेकिन संबंधित प्रमोटर द्वारा निर्देशों की अवहेलना की गई। प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा-61 के अंतर्गत 15 फरवरी 2019 को अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में विधिवत् सुनवाई करने फलस्वरूप प्रोजेक्ट ’’ओम विहार कॉलोनी’’ बेलाडूला, रायगढ़ द्वारा प्रमोटर-स्व. श्री परमानंद गुप्ता के विधिक वारिस रायगढ़ को भू-संपदा अधिनियम, 2016 की धारा-61 के प्रावधानों का  का उल्लंघन करने पर एक लाख रूपए शास्ति अधिरोपित किया गया। इस राशि की वसूली हेतु आरआरसी जारी करते हुए कलेक्टर, जिला-रायगढ़ को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है। 

साथ ही विवादित प्रोजेक्ट में विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके लिए कलेक्टर-जिला-रायगढ़  व जिला-पंजीयक रायगढ़ को पृथक से पत्र प्रेषित किया गया है। यदि प्रमोटर के विधिक वारिस, वारिसों द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में उपरोक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत उन्हें डिफाल्टर घोषित करने तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्ते) नियम, 1999 अंतर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी। 
 

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