महासमुन्द

पिथौरा विकासखण्ड में 6 क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित
29-Apr-2021 7:14 PM
पिथौरा विकासखण्ड में 6 क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 29 अप्रैल।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डोमन सिंह ने पिथौरा विकासखण्ड के ग्राम ब्राम्हणपुरी, लाखागढ़, लहरौद, लोहराकोट के वार्ड 16 एवं ग्राम जम्हर के दो क्षेत्र के संदिग्ध मरीजों के सेम्पल जांच रिपोर्ट पॉजिटीव पाए जाने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए उक्त क्षेत्र के नीचे वर्णित चौहद्दी को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। 

ग्राम ब्राम्हणपुरी के उत्तर दिशा में रामलाल का मकान, दक्षिण दिशा में गुलाब का मकान, पूर्व दिशा में धनुर्जय की बाड़ी और पश्चिम दिशा में गली, लाखागढ़ के उत्तर दिशा में वार्ड 4 की गली, दक्षिण दिशा में डिघेपुर मार्ग, पूर्व दिशा में कल्याण सिंह का खेत और पश्चिम दिशा में तालाब शामिल है। इसी प्रकार लहरौद के उत्तर दिशा में गली, दक्षिण दिशा में खाली प्लॉट, पूर्व दिशा में सडक़ और पश्चिम दिशा में सुरेश का मकान है। ग्राम लोहराकोट के उत्तर दिशा में श्यामकुमार का मकान, दक्षिण दिशा में प्रेमसागर व डोलामणी का मकान, पूर्व दिशा में नोहर का मकान और पश्चिम दिशा में विजय का खेत शामिल है। 

इसके अलावा ग्राम जम्हर के दो क्षेत्रों में पहले क्षेत्र के उत्तर दिशा में हेमप्रकाश का मकान व खेत, दक्षिण दिशा में गली व शिवचरण का मकान,  पूर्व दिशा में गली व केशवराम का खेत और पश्चिम दिशा में गली व कन्हई का खेत, दूसरे क्षेत्र के उत्तर दिशा में रमेश का खेत, दक्षिण दिशा में कार्तिका का खेत, पूर्व दिशा में धनेश्वर का खेत और पश्चिम दिशा में दिलीप का खेत एवं टावर को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

कटेंनमेंट जोन के चिन्हित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र मेें घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तु की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोडक़र अन्य किन्हीं भी कारणों से घर के बाहर निकलना प्रतिबंधित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था के लिए पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक सर्विलांस कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग एवं सैम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह ग्राम ढांक के उत्तर दिशा में सुखराम का मकान, दक्षिण दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग, पूर्व दिशा में खेत और पश्चिम दिशा में खेत को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
 

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