गरियाबंद

गरियाबंद में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन
17-May-2021 6:10 PM
गरियाबंद में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 17 मई।
जिले में पूर्ण कंटेनमेंट जोन की अवधि 31 मई तक बढ़ाई गई। वनोपज व तेंदूपत्ता से संबंधित कार्य संग्रहण, विपणन एवं परिवहन आदि की अनुमति होगी। जारी आदेश में आंशिक राहत  देते हुए अधिकांश राहत और छूट यथावत जैसे  बुक स्टॉल/स्टेशनरी , लोक सेवा केंद्र/ च्वाईस सेंटर प्रात: 8 से दोपहर 12 बजे तक खोले जाएंगे, वहीं रविवार को पूर्णत: बंद रहेगा । 

मिली जानकारी अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार क्षीरसागर द्वारा रविवार को आदेश जारी किया है, जिसमें  गरियाबंद जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 31 मई प्रात: 6 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में गरियाबंद जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी।

आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को दवा दुकानों/अस्पताल, क्लिनिक, पेट्रोल पंप को छोडक़र शेष सभी गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। 

जिले के समस्त डाकघर/कोरियर सेवाओं को महत्वपूर्ण पत्र/पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण हेतु संचालन की अनुमति होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रात: 08.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति सभी पान /सिगरेट ठेला तथा चौपाटी , चाट, समोसा गुपचुप . फास्ट फुड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।  वाहन मरम्मत/ पंचर सुधार , आटा चक्की की दुकानें , फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की प्रात: 8 से अपरान्ह 12 बजे तक खुली रहेंगी। लेकिन  किसी भी दुकान में एक समय में 5 से अधिक व्यक्त होने या भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1997 के अधीन चालान/अर्थदंड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जाएगा। 

उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने/ठेले को जप्त करने /अर्थदंड या चालान की कार्यवाही की जायेगी। आवश्यक वस्तुओं (किराना, फल, सब्जी, आलू , प्याज ) परिवहन करने वाले वाहन को शहर के भीतर केवल रात्रि 11.00 बजे से प्रात: 04.00 बजे तक माल अनलोडिंग करने की छूट होगी। 

निर्माण गतिविधियां संबंधित दुकाने जैसे हार्डवेयर, प्लंबिंग, संबंधी दुकानें प्रात: 8.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक खोली जा सकेगी। साथ ही पंखा, सेनेटरी फिटिंग/रिपेयरिंग आदि कार्य की अनुमति भी होगी इलेक्ट्रीकल, ए.सी., कूलर होम डिलवरी की जा सकेंगी। फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए किया जाना अनिवार्य होगा।

 पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेंस, होम डिलीवरी/ एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस चाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों तथा कृषि कार्य में लगे ट्रेक्टर हारवेस्टर वाहनों को पी.ओ.एल प्रदान किया जायेगा। अन्य सभी याहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6  से प्रात: 8 बजे तक एवं शाम 5  से 7 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।

पैट शॉप/एक्वेरियम एवं कृषि क्षेत्र में बीज उर्वरक , कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विकय /मरम्मत हेतु दुकानों को खोलने की अनुमति प्रात: 08:00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होगी। उपरोक्त तिथियों तक चश्मा दुकान/ वर्कशॉप,रविवार को छोडकर अन्य दिवस में प्रात: 8 से दोपहर 12 बजे तक खोले जा सकेगें । एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (ह्रठ्ठह्यद्बह्लद्ग) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन ,पन , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ग्रामीण व पंचायत विकास , ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अंतर्गत अमिकों की आवश्यकता वाले सभी आनसाईट कार्यों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी। निजी निर्माण कार्य पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेगी। बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, टेलीकॉम, इन्टरनेट, कुरियर एवं पोस्टल सेवा, निर्वाध रूप से संचालित रहेंगी। इनमें कार्यरत् व्यक्तियों को अपना परिचय पत्र दिखाने पर (केवल इन कार्यों के लिए) छूट मिलेगी।

उल्लंघन की दशा में अर्थदंड के साथ-साथ आई.डी. निलंबित की जा सकेगी। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन किये जाने का आदेश जरी किया गया हैं।
 

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