रायपुर
कोरोना रोकथाम के लिए जरूरी वस्तुओं के निर्माण की इकाईयों को छूट
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 18 मई। प्रदेश के गोठानों में 10 लाख क्विंटल गोबर खाद तैयार हैं। कैबिनेट ने बिक्री के लिए खाद के दाम तय कर दिए हैं, और 6 रूपए किलो में खाद उपलब्ध होगा। इसमें से लाभांश के रूप में 90 पैसा समितियों के खाते में जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए आवश्यक सामग्रियां, जो राज्य के लिए आवश्यक हैं और जिनका निर्माण राज्य में उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है। ऐसे उत्पाद एवं विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक नीति में कई प्रावधान किए हैं।
नीति में छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके अनुसार गत 10 वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग निरंतर संचालित होने के स्थान पर गत 10 वर्षो अथवा उससे अधिक अवधि से उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ किया हो, और दो हेक्टेयर अथवा इससे कम भूमि आबंटन के स्थान पर 4 हेक्टेयर या 10 एकड़ भूमि आबंटित हो, को प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोठानों में क्रय किए गोबर से अतिशेष सुरक्षित रखे गोबर का वैकल्पिक विधि से सामान्य गोबर खाद-आर्गेनिक मैन्योर का निर्माण स्व-सहायता समूह के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। सामान्य गोबर खाद का विक्रय 6 रूपए प्रति किलो की दर से तथा प्रति किलो लाभांश राशि में से 90 पैसे संबंधित स्व -सहायता समूह को दिए जाने का निर्णय लिया गया। राज्य प्रशासनिक सेवा के संवर्ग प्रबंधन के लिए डिप्टी कलेक्टर से संयुक्त कलेक्टर के पद पर क्रमोन्नति में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
वर्ष 2021-22 के लिए राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चने की आपूर्ति नेफेड के माध्यम से समस्त करों सहित 5680 रूपए प्रति क्विंटल की दर से चना क्रय किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में से उपर्जित धान में से सरप्लस धान की नीलामी के संबंध में कैबिनेट उपसमिति के निर्णय का अनुमोदन किया गया। मई-जून 2021 के लिए अंत्योदय प्राथमिकता एवं एकल निराश्रित अन्नपूर्णा और नि:शक्तजन कार्ड धारियों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण का अनुमोदन किया गया।
एमएनआर ई की योजना सोलर पार्क विकसित कर सोलर पावर प्लांट की स्थापना अंतर्गत उर्जा विभाग को राजनांदगांव जिले में नि:शुल्क आबंटित भूमि 377.423 हेक्टेयर भूमि को राइट टू यूज के अंतर्गत सीएसपीडीसीएल को लीज पर सौंपने एवं बिल्ड आन एण्ड आपरेट के तहत सेकी (सोलर प्रोजेक्ट डेव्हलपर) को उक्त भूमि सौपने हेतु सीएसपीडीसीएल को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
सडक़ मार्ग द्वारा वाहन अधिनियम 2007 अंतर्गत बिना रजिस्ट्रेशन तथा नियमों का उल्लंघन करने पर अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर शास्ति अधिरोपित किए जाने हेतु धारा 18(1) के प्रावधान अनुसार परिवहन आयुक्त, अपर परिवहन आयुक्त, समस्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, संयुक्त परिवहन आयुक्त, उप परिवहन आयुक्त, वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन निरीक्षक एवं परिवहन उप निरीक्षक को प्राधिकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया।