महासमुन्द
महासमुंद, 20 मई। जिले के बाजारों के साथ अब वाहनों के शो रूम भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। गाइड लाइन के नियमों का पालन करते हुए वाहनों की खरीदी.बिक्री की जा सकेगी। वाहनों के शो रूम खोलने की अनुमति भी शाम 5 बजे तक ही रहेगी। शो रूम का संचालन रविवार को छोडक़र अन्य कार्य दिवस में सायं 5 बजे तक ही किए जाने की अनुमति है। शहर के अन्य बाजारों के साथ ही वाहनों के शो रूम भी बंद हो जाएंगे। जारी नए आदेश के पहले शो रूम खोलने की अनुमति जरूर थी लेकिन केवल वाहनों की सर्विसिंग की जा रही थी।
कलेक्टर डोमन सिंह ने कंटेनमेंट ज़ोन लॉक डाउन के आदेश में आंशिक संशोधन किया है। कलेक्टर द्वारा पूर्व में 15 मई को जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए वाहन विक्रय हेतु शो रूम नहीं खुलेंगे शब्दावली को विलोपित कर दिया है और कुछ शर्तों के साथ वाहनों के शो रूम खोलने की अनुमति दी है। जारी आदेश में स्टैण्ड एलोन शो.रुम के संचालन की अनुमति दे दी गई है।