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नई दिल्ली, 30 जुलाई| सीबीआई ने गुरुवार को कहा कि उसने दिल्ली और श्रीनगर में दो कंपनियों और उनके मालिकों के परिसरों की तलाशी ली है। सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने श्रीनगर और दिल्ली में दो निजी फर्मो और श्रीनगर स्थित एक निजी फर्म के मालिक सहित अन्य के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग की शिकायतों पर दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।
शाहतोश (तिब्बती मृग) के बालों वाले 32 शॉलों के अवैध निर्यात के आरोपों पर मामले दर्ज किए गए थे।
उन्होंने कहा कि एजेंसी ने श्रीनगर स्थित कश्मीरी फाइन आर्ट्स और उसके मालिक शब्बीर अहमद गोगेरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जबकि दूसरा मामला दिल्ली स्थित द क्राफ्ट हार्वेस्ट और उसके मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने कहा कि तलाशी में चार शॉल और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत ऐसी वन्यजीव सामग्री का निर्यात प्रतिबंधित है।
--राष्ट्रीय/वन्यजीव/अपराध
शाहतोश शॉल के अवैध निर्यात पर सीबीआई की श्रीनगर, दिल्ली में तलाशी
नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस) सीबीआई ने गुरुवार को कहा कि उसने दिल्ली और श्रीनगर में दो कंपनियों और उनके मालिकों के परिसरों की तलाशी ली है।
सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने श्रीनगर और दिल्ली में दो निजी फर्मों और श्रीनगर स्थित एक निजी फर्म के मालिक सहित अन्य के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग की शिकायतों पर दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।
शाहतोश (तिब्बती मृग) के बालों वाले 32 शॉलों के अवैध निर्यात के आरोपों पर मामले दर्ज किए गए थे।
उन्होंने कहा कि एजेंसी ने श्रीनगर स्थित कश्मीरी फाइन आर्ट्स और उसके मालिक शब्बीर अहमद गोगेरी के खिलाफ मामला दर्ज किया है जबकि दूसरा मामला दिल्ली स्थित द क्राफ्ट हार्वेस्ट और उसके मालिक के खिलाफ दर्ज किया गया है.
अधिकारी ने कहा कि तलाशी में चार शॉल और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत ऐसी वन्यजीव सामग्री का निर्यात प्रतिबंधित है। (आईएएनएस)