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पेंड्रा में हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार को अवमानना नोटिस, मंत्री ने भी लगाई थी फटकार
18-Jan-2022 1:50 PM
पेंड्रा में हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार को अवमानना नोटिस, मंत्री ने भी लगाई थी फटकार

'छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 18 जनवरी।
पेंड्रा से अमरपुर के बीच 8 किलोमीटर सडक़ के चौड़ीकरण के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। पिछले आदेश में हाईकोर्ट ने सडक़ निर्माण पर रोक लगाने कहा था।

याचिकाकर्ता अर्जुन लाल गुप्ता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में एक आवेदन देकर बताया कि रोक के आदेश का उल्लंघन करते हुए सडक़ निर्माण चालू रखा गया है। कोर्ट ने खसरा नंबर 54 और 48 में निर्माण नहीं करने का आदेश दे रखा है।

याचिका में आपत्ति की गई थी कि सडक़ निर्माण के लिए सरकारी और निजी भूमि के अलावा वन विभाग की भूमि पर भी अतिक्रमण कर लिया गया है। इसके लिए नियमानुसार केंद्र सरकार से अनुमति नहीं ली गई है।

चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस एन के चंद्रवंशी ने गौरेला पेंड्रा मरवाही की तत्कालीन कलेक्टर नम्रता गांधी, कलेक्टर रिचा प्रकाश चौधरी, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता रामचंद्र चारी, अनुविभागीय अधिकारी सुरेश उईके व ठेकेदार को इस मामले में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है। शासन ने इस मामले में जवाब देने के लिए समय मांग लिया है। मगर निर्माण कार्य जारी रखने के कारण ठेकेदार अनिल बिल्डकॉन को नोटिस जारी की गई है।

उल्लेखनीय है कि सडक़ निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने पर प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ठेकेदार को फटकार भी लगाई थी।
 

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