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तृणमूल नेता की हत्या के 11 साल पुराने मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की
04-Jul-2022 9:00 PM
तृणमूल नेता की हत्या के 11 साल पुराने मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की

कोलकाता, 4 जुलाई । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने तृणमूल कांग्रेस के नेता तपन दत्ता की हत्या के 11 साल पुराने मामले की जांच के सिलसिले में सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की। ब्यूरो के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि इस मामले की जांच राज्य सीआईडी से लेकर सीबीआई को सौंप दी जाए।

अधिकारी ने बताया कि राज्य सीआईडी से दस्तावेज एवं प्राथमिकी की प्रतियां मिलने के शीघ्र बाद सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया।

हावड़ा में 2011 में अवैध निर्माण के विरूद्ध कथित रूप से आवाज उठाने पर दत्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी।

पिछले महीने अपने फैसले में न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा कि निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच से संभवत: वाकई पूरा गड़बड़झाला सामने आएगा या फिर प्रभावशाली व्यक्तियों की संभावित भूमिका बेनकाब होगी।

न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि सीबीआई अपने विवेक के अनुसार आगे की जांच करेगी जो संभवत: जरूरी है।

दत्ता की पत्नी इस मामले की स्वतंत्र जांच की गुहार लगाते हुए उच्च न्यायालय पहुंची थीं।

अदालत ने कहा था कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख सदस्य दत्ता ने हावड़ा के बाली-जागचा इलाके में जलाशयों को अवैध रूप भरने के विरूद्ध आंदोलन शुरू किया था।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने पति की मौत के लिए राज्य के मंत्री अरूप रॉय समेत कई लोगों को कथित रूप से जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों के विरूद्ध आरोप तय किये गये। अतीत में राज्य सरकार ने जांच पुलिस से लेकर सीआईडी के हवाले की थी।

हावड़ा की सत्र अदालत ने सात जनवरी, 2015 को अपने फैसले में इस मामले में पांच आरोपियों को बरी कर दिया था और कहा था कि जांच प्रक्रिया असंतोषजनक पायी गयी है।(भाषा)

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