ताजा खबर
-इमरान क़ुरैशी
अडानी ग्रुप द्वारा विज़हिन्जम समुद्र पोर्ट के लिए सेंट्रल फ़ोर्स की मांग करने के मामले में केरल हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
कोर्ट ने सेंट्रल फ़ोर्स भेजने से जुड़ा कोई भी फ़ैसला देने के इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ये फ़ैसला केंद्र सरकार कर सकती है.
जस्टिस अनु शिवारमन अडानी विज़हिन्जम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की केरल सरकार के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें कहा गया था कि केरल सरकार पोर्ट के निर्माण के दौरान पर्याप्त सुरक्षा मुहैया नहीं करा रही है.
ये याचिका 16 अगस्त के विरोध प्रदर्शन के बाद दायर की गई, जब 16 अगस्त को लैटिन कैथलिक चर्च के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रोजेक्ट में एंट्री रोक दी गई थी. प्रदर्शनकारियों की कई मांगे थीं, जिसमें पर्यावरण का मुद्दा सबसे प्रमुख था.
केरल सरकार ने कहा है कि उन्हें सेंट्रल फ़ोर्स से कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कानून व्यवस्था राज्य की ज़िम्मेदारी है. राज्य सरकार ने कोर्ट में कहा कि गोली चलाने के अलावा उन्होंने हिंसा रोकने के लिए सभी कदम उठाए हैं. (bbc.com/hindi)