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जीएसटी आयुक्त बसंल को बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान पर छग चेम्बर का ज्ञापन
16-Mar-2024 1:17 PM
जीएसटी आयुक्त बसंल को बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान पर छग चेम्बर का ज्ञापन

अवधि 30 जून तक बढ़ाने का आग्रह

रायपुर, 16 मार्च। छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तमचंद गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी,विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी के नेतृत्व में चेम्बर का प्रतिनिधि मंडल माननीय श्री रजत बंसल जी (आई.ए.एस.), राज्य जीएसटी आयुक्त से मिलकर माननीय श्री ओ.पी. चैधरी जी, वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के नाम का ज्ञापन सौंपते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (सरल समाधान योजना) की तिथि को 30.06.2024 तक बढ़ाने का अनुरोध किया।

चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर पारवानी ने पत्र के माध्यम से बताया कि बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (सरल समाधान योजना) के अतंर्गत बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति की निपटान हेतु अधिसूचना दिनांक 15.09.2023 की जारी किया गया है जिसकी अंतिम तिथि 31.03.2024 को है।

श्री पारवानी ने पत्र के माध्यम से माननीय वित्त, वाणिज्यिक कर मंत्री महोदय से अनुरोध किया है कि उक्त योजना में लगभग 8000 से 9000 प्रकरण शामिल हो गये हंै एवं हजारों प्रकरण अभी  भी  शामिल होने शेष है ।  मार्च माह में अत्यधिक अवकाश होने के कारण उक्त योजना में व्यवसायी भाग नही ले पा रहे हैं। अत: छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान अधिनियम, 2023 (सरल समाधान योजना) की तिथि को 30.06.2024 तक बढ़ाया जावे ताकि अधिक से अधिक व्यवसायी इस योजना का लाभ ले सकें।

 

इस अवसर पर चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी, प्रदेश प्रभारी आई.टी. सेल कैलाश खेमानी एवं टेक्नीकल टीम के सदस्य सी.ए. मुकेश मोटवानी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

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