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सीबीआई को कई धाराओं को तहत पूरे सीजी में कार्रवाई का अधिकार
24-Apr-2024 8:14 PM
सीबीआई को कई धाराओं को तहत पूरे सीजी में कार्रवाई का अधिकार

रायपुर, 24 अप्रैल। 15 अप्रैल को जारी छत्तीसगढ़ असाधारण राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार ने (सीबीआई) को पूरे प्रदेश में अब कहीं भी छापेमारी सहित अन्‍य कार्यवाही करने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने सीबीआई को विभिन्‍न धाराओं के तहत पूरे प्रदेश की सीमा में कहीं भी कार्यवाही करने की सहमति दे दी है। उल्लेखनीय है कि, दिसंबर 2018 में राज्य में कांग्रेस सरकार ने 10 जनवरी 2019 में सीबीआई को दी गई सहमति तत्‍काल प्रभाव से रद्द कर दी थी। 

और अब दिसंबर में  विष्णुदेव साय सरकार ने फिर से सीबीआई को राज्‍य की सीमा में कार्यवाही करने की अनुमति दे दी है। राज्‍य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सीबीआई राज्‍य में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 336, 307, 302 और 120बी के तहत राज्‍य की सीमा में कहीं भी कार्यवाही कर सकती है।

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