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![नसबंदी के बाद वेतन वृद्धि न मिलने पर याचिका, 10 सप्ताह में निराकरण का आदेश नसबंदी के बाद वेतन वृद्धि न मिलने पर याचिका, 10 सप्ताह में निराकरण का आदेश](https://dailychhattisgarh.com/uploads/article/1722055889GLOGO.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवादाता
बिलासपुर, 27 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जांजगीर-चांपा जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भड़ेसर की शिक्षिका अनुपमा शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को 10 सप्ताह के भीतर वेतन वृद्धि का निराकरण करने का आदेश दिया है।
अनुपमा शुक्ला ने नसबंदी और ग्रीन कार्ड धारक होने के बावजूद वेतन वृद्धि न मिलने पर याचिका दायर की थी। शिक्षिका ने हाईकोर्ट के 2010 के आदेश व राज्य शासन के 1996 के वेतन नियम का हवाला दिया और बताया दो बच्चों के बाद नसबंदी कराने पर शासकीय सेवकों को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि यदि आदेश की प्रति आवेदक उपलब्ध कराती हैं, तो उनके प्रकरण पर नियमानुसार विचार किया जाएगा। कोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि शिक्षिका का अभ्यावेदन एक सप्ताह में प्राप्त कर 10 सप्ताह के भीतर निराकरण करें।