रायपुर

‘पेसा’ नियमों पर नागरिकों से मांगे सुझाव नियमों का प्रारूप वेबसाइट पर अपलोड
19-Nov-2021 7:44 PM
‘पेसा’ नियमों पर नागरिकों से मांगे सुझाव नियमों का प्रारूप वेबसाइट पर अपलोड

लिखित रूप में या ई-मेल पर दे सकते हैं सुझाव

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 19 नवम्बर। छत्तीसगढ़ में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (‘पेसा’ अधिनियम) के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार इसके नियमों पर नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव के निर्देश पर छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2021 (पेसा नियम प्रारूप प्राविधिक) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

 प्रस्तावित नियमों से संबंधित सुझाव विभाग को लिखित रूप में या ई-मेल के माध्यम से 15 दिनों के भीतर भेजा जा सकता है। नागरिक अपने सुझाव संचालक, पंचायत संचालनालय, विकास भवन, भू-तल, नॉर्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में या विभाग की ई-मेल आईडी पर प्रेषित कर सकते हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव प्रदेश में ‘पेसा’ कानून को अमलीजामा पहनाने नियम बनाने के लिए पिछले डेढ़ वर्ष से आदिवासी विकासखंडों के लोगों, आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, जनजातियों के कल्याण, पंचायतीराज सशक्तिकरण और वनाधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों से लगातार चर्चा कर सुझाव प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने विगत 17 नवम्बर को प्रदेश के सांसदों और विधायकों से भी विभाग द्वारा तैयार पेसा के प्रस्तावित नियमों पर रायशुमारी की है।

 

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