रायपुर

शिक्षकों की पदोन्नति के लिए प्रावधान शिथिल, स्टील उद्योगों के राहत पैकेज की अवधि बढ़ी...
22-Nov-2021 6:40 PM
शिक्षकों की पदोन्नति के लिए प्रावधान शिथिल, स्टील उद्योगों के राहत पैकेज की अवधि बढ़ी...

कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 नवम्बर। सरकार ने शिक्षाकर्मियों के हितों में बड़ा फैसला लिया है। शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल कर दिया है। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बैठक में हुक्का बार के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए विधेयक को मंजूरी दी गई।

सीएम हाऊस में हुई बैठक में शिक्षाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए शिक्षक संवर्ग में पदोन्नति के प्रावधान को शिथिल किया गया। जिसके तहत प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, शिक्षक, और व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय भर्ती नियमों में प्रावधानित 5 वर्ष के अनुभव को एक बार के लिए शिथिल करते हुए 3 वर्ष के अनुभव के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया। संविलियन हुए शिक्षाकर्मियों को जहां उनकी सेवा अवधि का लाभ मिलने से वे पदोन्नत हो सकेंगे वहीं बच्चों को उनके शिक्षकीय अनुभव का लाभ मिलेगा।

बैठक में छत्तीसगढ़ के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय, फिजियोथेरैपी महाविद्यालय में प्राध्यापक-सह प्राध्यापक के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरे जाने एवं पदोन्नति नियमों में एक बार छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में संविदा में कार्यरत शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि को आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष तक की छूट देने तथा उन्हें सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 2 बोनस अंक भी देेने का निर्णय लिया गया। बोनस अंकों की अधिकतम सीमा 10 अंकों तक होगी।

यही नहीं, चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम-1988 में निर्धारित अर्हता अनुभव को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव की अवधि को दो वर्ष करने का निर्णय लिया गया। 

बैठक में छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर चयन परीक्षा वर्ष 2021 के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों  के ऊंचाई एवं सीना के माप में दी गई छूट का अनुमोदन किया गया। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए जारी प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि को एक बार के लिए शिथिल करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया।

राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में रिक्त तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए भर्ती नियमों में किए गए प्रावधानों की समय-सीमा 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 तक करने का निर्णय लिया गया। बैठक में बस्तर, और सरगुजा संभाग के जिलों तथा बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की उद्भूत रिक्तियों की भर्ती इन जिलों के स्थानीय निवासियों से करने के लिए गठित विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड की कालावधि 31 दिसंबर 2021 में वृद्धि करते हुए 31 दिसंबर 2023 तक करने का निर्णय लिया गया। 

बैठक में सरगुजा एवं बस्तर संभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संभाग स्तरीय पदों की विद्यमान, और उद्भूत होने वाली रिक्तियों का चयन इन क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों से करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आपसी सहमति से निजी भूमि के क्रय नीति में संशोधन का अनुमोदन किया गया। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम (संशोधन) विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

बैठक में जिला बस्तर के दरभा थानांतर्गत झीरम घाटी क्षेत्र में 25 मई 2013 को घटित नक्सली घटना की जांच के लिए दो सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग के गठन का कार्योत्तर अनुमोदन किया गया। दलहन फसल के उपार्जन के लिए प्राईस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) लागू करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में राज्य में हुक्काबार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। नगरीय निकायों के द्वारा संपादित किए जाने वाले सार्वजनिक जन उपयोगी कार्य के लिए संबंधित निकाय द्वारा आवेदन किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफुट के मान से भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना-2020 को पुन: लागू करने का निर्णय लिया गया। एक मुश्त निपटान योजना की अवधि एक सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक होगी। औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी, और कोविड-19 के संक्रमण के दुष्प्रभाव के कारण स्टील उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में ऊर्जा प्रभार में छूट हेतु घोषित विशेष राहत पैकेज की वैधता जो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो गई है, को जुलाई 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news