रायपुर

भ्रष्टाचार-मानवाधिकार अतिक्रमण के दस्तावेज देने से मना नहीं कर सकती ईओडब्ल्यू
11-Dec-2021 5:33 PM
भ्रष्टाचार-मानवाधिकार अतिक्रमण के दस्तावेज देने से मना नहीं कर सकती ईओडब्ल्यू

सूचना आयोग ने जन सूचना अधिकारी को जारी किया नोटिस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 11 दिसंबर। ईओडब्ल्यू भ्रष्टाचार और मानवाधिकार अतिक्रमण से संबंधित दस्तावेज देने के लिए बाध्य है, और सूचना के अधिकार कानून के प्रावधानों  से छूट का हवाला देकर जानकारी देने से इंकार नहीं कर सकते हैं। एक प्रकरण में राज्य सूचना आयोग ने जानकारी नहीं देने पर जन सूचना अधिकारी ईओडब्ल्यू के एडिशनल एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

आयोग ने सूचना देने से मना करने वाले ईओडब्ल्यू के तत्कालीन जनसूचना अधिकारी शाहिद अली को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनपर 250 रुपए प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाए।

यह प्रकरण 2008-09 का है। इसमें शिकायतकर्ता सर्वजीत सेन ने रायपुर कलेक्ट्रेड के राजस्व विभाग में पदस्थ एसएल उगला, और अन्य अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शिकायत प्रस्तुत किया था। कमिश्नर रायपुर ने अपना प्रतिवेदन ईओडब्ल्यू को भेजा था। इसके बाद सर्वजीत सेन ने आरटीआई लगाकर ईओडब्ल्यू से जानकारी चाही कि जांच किस स्तर पर है। ईओडब्ल्यू के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी और एसपी शाहिद अली ने शिकायतकर्ता को पत्र भेजा।

यह कहा गया कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना से ईओडब्ल्यू को सूचना का अधिकार कानून से बाहर रखा गया है। ऐसे में आपके द्वारा चाही गई जानकारी नहीं दी जा रही है। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में अपील की। इसकी सुनवाई सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने की, और एक दिसंबर आदेश पारित किए। आयोग ने अपने आदेश में आईएफएस अफसर संजीव चतुर्वेदी के हक में केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले का जिक्र किया और कहा कि सूचना आयोग के फैसले के खिलाफ सीपीआईओ इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की थी। इसका फैसला देते हुए उच्च न्यायालय ने साफ किया था, भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन से जुड़े मामलों के लिए ऐसी एजेंसियों को आरटीआई से छूट का प्रावधान लागू नहीं होता। अगर कोई ऐसी सूचना मांगता है तो एजेंसी उसे देने के लिये बाध्य है। आयोग के आदेश पत्र की तामिली पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा कराई जाएगी। साथ ही यह भी अवगत कराएंगे कि उक्त अफसर वर्तमान में कहां और किस पद पर है। अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।

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