रायपुर
![छग में पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने की मांग छग में पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने की मांग](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1639567789611842327G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 15 दिसंबर। छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पेंशनरों के लिये 14 दिसम्बर को जारी आदेश जिसमें 5 फीसदी अक्टूबर 21 से अपने मध्यप्रदेश के कर्मचारियों की तरह महंगाई राहत देने के आदेश से छत्तीसगढ़ सरकार को उलझा दिया है।
सीएम भूपेश बघेल के घोषणा पर यहां कर्मचारियों को 5 फीसदी महंगाई भत्ता जुलाई 21 से देने का आदेश जारी किए गए है, और उसी तिथि से पेंशनरों को भी देने की बात मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है, परन्तु मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 धारा 49 के परिपालन में पेंशनरों को दोनों राज्य एक समान लाभ देने के लिए बाध्य है और 21 वर्षो से ऐसा ही होता रहा है। अब मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर 21 से पेंशनरों को महंगाई राहत देने के आदेश जारी कर छत्तीसगढ़ सरकार को उलझन में डाल दिया है।
उल्लेखनीय है कि पेंशनरों को दिये जाने वाले महंगाई राहत के बजट में दोनों राज्यों के पेंशनर्स को धारा 49 के अनुसार मध्यप्रदेश द्वारा 74 फीसदी और छत्तीसगढ़ द्वारा 26 फीसदी की राशि का भार वहन करने की बाध्यता है, अब मध्यप्रदेश शासन से जारी आदेश के बाद अलग अलग देय तिथियों से यह यक्ष प्रश्न बन गया है।
जारी विज्ञप्ति में पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव एवं 4 पेंशनर संघो के प्रांताध्यक्ष क्रमश: डॉ डी पी मनहर, आर पी शर्मा, यशवन्त देवान, जे पी मिश्रा ने वित्त विभाग छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री के घोषणा को ध्यान में रखकर कर्मचारियों के लिये को 17 सितम्बर को जारी आदेश को संज्ञान में रखते हुए पेंशनरों को भी जुलाई 21 से 5 फीसदी महंगाई राहत के आदेश प्रसारित कर जुलाई 19 से बकाया सम्पूर्ण एरियर देने पर भी निर्णय लेने की मांग की है।