रायपुर

साउंड बाक्स लगाकर कानफोडू म्यूजिक के खिलाफ कलेक्टर-एसपी से मिलने पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता
16-Dec-2021 6:02 PM
  साउंड बाक्स लगाकर कानफोडू म्यूजिक के खिलाफ कलेक्टर-एसपी से मिलने पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता

अदालती आदेश का पालन करवाने आग्रह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 दिसंबर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पूरे प्रदेश में शादी-त्योहारों में  धुमाल पार्टी द्वारा साउंड बाक्स लगाकर डीजे बजाने पर छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति ने कड़ी आपत्ति की है। समिति के सदस्यों ने कलेक्टर, और एसपी से मुलाकात की। उनसे कोर्ट के आदेश का सख्ती से पालन करवाने का आग्रह किया।

छत्तीसगढ़ नागरिक संगर्ष समिति के सदस्यों ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मिल कर बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पूरे प्रदेश में व्यवसायिक गाडिय़ों पर धुमाल पार्टी द्वारा साउंड बॉक्स लगाकर तेजी से कान फाडू म्यूजिक बजाया जाता रहा। जिसके कारण कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध अवमानना समिति द्वारा दायर की गई, जिसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल को जवाब देने के लिए कहा है, यह अवमानना याचिका माननीय न्यायालय में लंबित है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पूर्व में जनहित याचिका नितिन सिंघवी विरुद्ध राज्य में दिए गए आदेश में स्पष्ट किया है कि कानून का उलंघन किये जाने पर सम्बंधित अधिकारी पर के आदेश की अवमानना की कार्यवाही होगी। कलेक्टर तथा एसपी सुनिश्चित करें कि कोई भी वाहन पर साउंड बॉक्स न बजे। 

समिति के सदस्यों ने मांग की है कि जनहित याचिका में कोर्ट ने आदेशित किया है कि संबंधित अथॉरिटी द्वारा मना करने के बावजूद भी म्यूजिक और साउंड बजाए जाने के प्रकरणों में दोषियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अवमानना प्रकरण दर्ज किया जावे। 2 दिन पहले राखी गांव में पुलिस द्वारा मना करने के बावजूद भी देर रात तक ध्वनि निकालने वाले दोषियों पर माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना प्रकरण दर्ज किया जाए।

सदस्यों ने सुझाव दिया कि एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया जाये जहां पर सडक़ों पर धुमाल बजने, विवाह कार्यक्रमों में नियम विरुद्ध तेज आवाज में और 10 बजे रात्री बाद डी जे बजने, होटल और ओपन गार्डन में नियम विरुद्ध तेज आवाज में और 10 बजे रात्री बाद डी जे बजने पर शिकायत दर्ज कराई जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि शिकायतकर्ता का नाम नंबर उजागर न हो। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कोर्ट में शिकायत दर्ज किए जाने पर 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है तथा यह नॉन बेलेबल अपराध की श्रेणी में आता है।

धुमाल संचालकों, वाहन मालिकों पर कार्यवाहियों के साथ साथ उन गणेश समितियों, दुर्गा समितियों के पदाधिकारियों पर, विवाह संचालक पर कार्यवाही करवाने का कष्ट करें जिन्होंने धुमाल पार्टी को,ं वाहनों सहित बुलवाया था। इसी प्रकार शादियों में जिन के यहां शादी में गाडिय़ों पर रख कर धुमाल बजाय गया हो, उन पर कार्यवाही की जाए।

समिति की तरफ से डॉ राकेश गुप्ता, विश्वजीत मित्रा, हरजीत जुनेजा, मंजीत कौल बल, डॉ संजय शुक्ला, जीवेश चौबे, मनीष पटेल, मनीष पटेल, रविंद्र कुमार, संदीप कुमार यादव, रियाज अंबर, बाल कृष्ण अय्यर, इंद्रप्रस्थ रायपुरा से मनीष पांडे आयुषी पांडे सुनीला पांडे अक्षत पांडे  ने ज्ञापन दिया।

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