रायपुर

जीएसटी (संशोधन) विधेयक को मंंजूर किया उइके ने, इनपुट टैक्स की वसूली और कडी होगी
14-Jan-2022 5:31 PM
जीएसटी (संशोधन) विधेयक को मंंजूर किया उइके ने, इनपुट टैक्स की वसूली और कडी होगी

रायपुर, 14 जनवरी। राज्यपाल  अनुसुईया उइके ने  बीते शीत सत्र में विस से पारित छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन  विधेयक को मंजूरी दे दी है।

उल्लेखनीय है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात् नई कर प्रणाली में कुछ कठिनाईयां सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 करदाताओं के लेखा पुस्तकों की संपरीक्षा विशेष वृत्तिक (सी.ए. आदि) से कराने संबंधी उपबंध करता है, परिणाम स्वरूप करदाताओं विशेषकर लघु एवं मध्यम उद्यमों को अतिरिक्त अनुपालन भार का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के विभिन्न उपबंधों में कतिपय विसंगतियां पाई गई थी। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट लिये जाने के प्रावधान को अधिक कठोर करने की आवश्यकता है ताकि गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट की उपलब्धता रोकी जा सके।

इसके मुताबिक अनुपालन भार को कम करने अधिनियम के प्रावधानों में विद्यमान विसंगतियों को दूर करने  यह संशोधन किया गया था।जी.एस.टी. काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय माल आौर सेवा कर (संशोधन) अधिनियम 2021  28 मार्च 2021 से प्रवृत्त है। अत: छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में भी तद्नुसार संशोधन आवश्यक था।

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