रायपुर
![दो परिवहन अफसरों पर दस-दस हजार का जुर्माना दो परिवहन अफसरों पर दस-दस हजार का जुर्माना](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1643557060p.jpg)
रायपुर, 30 जनवरी। राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण ने परिवहन विभाग के दो अफसरों का दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही अधिकरण ने आदेश दिया है कि अफसरों ने जिन बस ऑपरेटरों के परमिट रोक रखे थे। उन्हें सप्ताहभर के भीतर जारी किया जाए।
अधिकरण के न्यायाधीश आनंद कुमार सिघंल ने यह भी आदेश दिया है कि परमिट जारी न करने के कारण शासन को जो राजस्व की हानि हुई है। उसकी भरपाई दोनों अफसरों को करना होगा। मिली जानकारी के अनुसार यह जुर्माना तत्कालीन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार प्रो. वर्मा और आरटीओ अफसर गोपीचंद मेश्राम पर लगाया गया है। इन दोनों अफसरों पर आरोप था कि जगदलपुर से कोंटा, उसुर, जगरगुंडा, बीजापुर से जगदलपुर समेत बस्तर संभाग के अन्य रूट पर परमिट जारी किया जाना था। इन अफसरों ने यह परमिट जारी नहीं किया। इसे लेकर बस्तर के बस ऑपरेटरों संदीप मिश्रा, आनंद मिश्रा, मीनू मिश्रा, अनुप तिवारी ने प्राधिकरण की शरण ली थी। इन ऑपरेटरों ने 6 अलग-अलग रूट के लिए परमिट जारी होने के बाद ही 25 महीने तक उसे ग्रांट न करने को चुनौती दी थी।
इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण के न्यायाधीश आनंद कुमार ने 7 दिन के अंदर परमिट जारी करने कहा है। न्यायालय का अनुमान है परमिट न दिए जाने से प्रतिमाह शासन को 10 हजार रुपये की राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए इस नुकसान की भरपाई भी अफसरों को करनी होगी।