रायपुर

नवा रायपुर में खनन पर रोक, फिर भी एनआरडीए की रिपोर्ट में करोड़ों का फटका
02-Feb-2022 4:21 PM
नवा रायपुर में खनन पर रोक, फिर भी एनआरडीए की रिपोर्ट में करोड़ों का फटका

माइनिंग विभाग की सुस्ती के चलते खनन माफिया सक्रिय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी । 
नवा रायपुर में सरकारी निर्माण के लिए मुरूम खनन के लिए जारी सारे पुराने लायसेंस रद्द कर दिए गए हैं, इसके साथ ही माइनिंग विभाग ने अब नए एनओसी के लिए टोटल मनाही कर दी है।
नवा रायपुर में अवैध खनन करने पर आगे अब सख्त कार्रवाई होगी। एनआरडीए द्वारा राज्य शासन को सौंपी गई एक रिपोर्ट में दो साल के अंदर करोड़ों रुपये से भी ज्याद राजस्व के नुकसान होने की बात कही गई है। एनआरडीए अफसर का दावा है नवा रायपुर में चार से पांच जगहों पर खनन माफियाओं ने सपाट हिस्से को डबरी में तब्दील किया है। यहां से करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाई है। माइनिंग विभाग का दावा है समय-समय पर एनआरडीए की टीम ने नवा रायपुर में की है। हाल में अवैध खनन के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब किसी भी तरह की खोदाई पर रोक लगा दी गई है।

जिला खनिज उप संचालक एचके मारवा के बताए अनुसार सालभर के अंदर नवा रायपुर में दस से ज्यादा प्रकरण बनाकर अवैध खनन करने वालों से जुर्माना वसूल किया गया है। यहां से लगे हिस्सों में अब अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उप संचालक ने बताया, नवा रायपुर में एनआरडीए की एक विशेष टीम है  जो समय-समय पर कार्रवाई करती है। माइनिंग को सूचना मिलने के बाद जिला स्तर पर भी पूर्व में कार्रवाई कर केस बनाए गए हंै। नवा रायपुर के अंतर्गत शामिलगाँवों  की  सभी  निजी  भूमि को आपसी सहमति एवं अनिवार्य भू अधिग्रहण की तहत अधिग्रहित किया गया है। गावँ का समस्त शासकीय भूमि को भी एनआरडीए आंबटित किया गया है। खनिज माफिया नुकसान पहुंचा रहे हैं।

सेक्टर दो में ही 50 एकड़ में खोदाई
नवा रायपुर के सेक्टर दो में ही 50 एकड़ समतल भूमि डबरी में तब्दील हो गई है। एनआरडीए और माइनिंग विभाग की कार्रवाई अपने आप संदेह के दायरे में है। बता दें नवा रायपुर में शासकीय भवनों के निर्माण के लिए जरूरी मुरूम की खोदाई के लिए ही पूर्व में एनओसी जारी किया गया था। इसके बावजूद धड़ल्ले से बिना एनओसी लिए भी माफियाओं ने समतल भूमि को नोंचते यहां बड़े-बड़े गड्ढे बना दिए। सेक्टर दो को उदाहरण के लिए देखे तो लगभग 50 एकड़ के समतल भूमि को  खूब गड्डा कर मुरम खदान में तपदिल कर दिया गया है, एनआरडीए के सर्वे में भी खुलासा हो चुका है।

कार्रवाई के बगैर केस की फाइलें बंद
 अवैध परिवहन का अर्थदंड की कार्यवाही होगी अथवा अवैध खनन की जिसमें खान खनिज नियमावली धारा 21 (4) के तहत खनन स्थल का गड्डा नाप कराकर उत्खनन खनिज मात्रा की वर्तमान भाव के अनुसार दुगनी राशि का वसूली करने प्रकरण तो बनाया गया लेकिन ज्यादातर मामलों में आगे केस की डायरी ही बंद कर दी गई। कई मामले अभी भी पेंडिंग है जिसमें जुर्माना वसूल होना है। एनआरडीए को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण दर्ज किया जाना था लेकिन ज्यादा प्रकरणों में ऐसा नहीं हो सका।

सिंगल गाड़ी चालक काट रहे चक्कर
अवैध खनन और खनिज परिवहन रोकने के लिए शुरू हुई कार्रवाई में कलेक्टोरेट परिसर में सिंगल वाहन चालक के मालिक चक्कर काट रहे हैं। नियमानुसार फाइन पटाकर वाहन रिलीज कराने प्रक्रिया धीमें होने से फंस गए हैं। दरअसल सभी तहसीलों में प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर बिना पास व पर्ची के निकली गाडिय़ों को जब्त किया है। बारी-बारी से केस का निपटारा हो रहा है। कलेक्टोरेट में फाइलें देरी से आ रही है, इसलिए वाहन चालकों को चक्कर काटना पड़ रहा है।
 

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