रायगढ़

जेठ को गरम पानी छिडक़कर मारने वाली गई जेल
20-Jun-2022 4:26 PM
जेठ को गरम पानी छिडक़कर मारने वाली गई जेल

मृतक की पत्नि ने सास, ससुर देवर पर लगाया था मामले को दबाने और धमकाने का आरोप

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़,  20 जून।
सारंगढ़ के कोसीर थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया था, जहां मृतक शत्रुघन जायसवाल पिता मंगतू जायसवाल उम्र 43 की पत्नि ने थाने में अपने देवरानी सरिता जायसवाल पति भरत जायसवाल उम्र 22 के विरुद्ध अपने पति को मारने का गम्भीर आरोप लगाई थी। लिखित आरोप में उसने अपने देवर, सास और ससुर पर भी मामले को दबाने और धमकाने की बात भी थाने में बताई थी।

लिखित आवेदन के अनुसार सुरूति जायसवाल ने बताया था कि  उसकी देवरानी स्वभाव से झगड़ालू और गुस्सैल प्रकृति की महिला है। शत्रुघन जायसवाल मुर्गी का धंधा कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 15 फरवरी को दोपहर 11.30 बजे मृतक अपने घर में सोया था तभी देवरानी से किसी बात पर बहस होने पर उसकी देवरानी सरिता जायसवाल पति- भरत जायसवाल मुर्गी के लिए कर रहे गर्म पानी को अपने जेठ शत्रुघन जायसवाल के ऊपर उड़ेल दी, जिससे शत्रुघन पूरी तरह झुलस गया। किसी तरह 112 बुलाकर उसे सारंगढ़ अस्पताल ले जाया गया, मामले की गम्भीरता को देखते हुवे रायपुर रेफर कर दिया गया, जहां 19 फरवरी को शत्रुघ्न की मृत्यु हो गयी।

सुरूति जायसवाल ने शिकायत में बताया कि उसके पति की मृत्यु फेंके गए गर्म पानी के कारण ही हुई है, जिसकी जानकारी उसके ससुराल और आस-पास के लोगों को भी है। लेकिन प्रार्थी को उसके सास,ससुर,देवर बार-बार चुप रहने और मामले को दबाने की धमकी दे रहे थे जिससे वो डर से चुप थी। लेकिन इस घटना को अपने पिता को अवगत कराने के पश्चात कोसीर थाने में अपने पति की मृत्यु के न्याय के लिए कानून की शरण मे पहुंची थी ।

आरोपिया सरिता जायसवाल के द्वारा गर्म पानी अपने जेठ शत्रुघन पर उंड़ेलने के कारण पूरी तरह से झुलस गया था और इलाज के दौरान रायपुर में उसकी मृत्यु हो गई थी। रायपुर में शून्य पर मर्ग कायम किया गया था।
जहाँ मर्ग जांच उपरांत कोसीर पुलिस सहायक उप निरीक्षक शिवनाथ टण्डन के द्वारा डायरी अध्ययन कर पूरे मामले में परिजनों की कथन पर जांच करते हुए घटना घटित करना पाया गया। सरिता जायसवाल पति भरत जायसवाल पर पूरे जांच के बाद अपराध दर्ज किया गया, जिसमें गैर इदातन हत्या की अपराध दर्ज किया गया। पूरे मामले में कोसीर थाने में 304 भादवि की धारा कायम कर आरोपिया सरिता को रिमांड में जेल भेजा गया।

सहायक उप निरीक्षक शिवनाथ टण्डन कहना है कि पूरी घटना में और परिजनों के कथन पर जांच कर घटना घटित पाये जाने पर धारा 304 कायम किया गया है और रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।

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