रायपुर
![उपचुनाव वाले पंचायत क्षेत्रों में तीन दिन तक बंद रहेंगी शराब दुकानें उपचुनाव वाले पंचायत क्षेत्रों में तीन दिन तक बंद रहेंगी शराब दुकानें](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1655985504611842327G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 23 जून। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2022 अंतर्गत राज्य के 21 जिलों में जनपद पंचायत सदस्य के 3, सरपंच के 62, पंच के 52 पदों पर सविरोध निर्वाचन हेतु 28 जून मंगलवार को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में एवं इससे लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान एवं मतगणना तिथि तक अर्थात् 26 से 28 जून तक कुल 3 दिन मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में आबकारी विभाग छ.ग. शासन द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टरों को निर्देश जारी किया गया है।
बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर-चाम्पा, रायगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव कबीरधाम, बीजापुर, बस्तर और कोण्डागांव जिले के उन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान होना है। इस दौरान इन प्रतिबंधित क्षेत्रों के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टारेंट, भोजनालय, आदि में मदिरा बेचने, परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
28 जून को अवकाश
छत्तीसगढ़ पंचायत उप निर्वाचन 2022 28 जून मंगलवार को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा उन क्षेत्रों में कारखाना अधिनियम 1948 तथा दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मतदान दिवस 28 जून को अवकाश घोषित किया गया है। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिए मतदान समाप्ति के पूर्व दो-दो घंटे का अवकाश दिया जाएगा। तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।